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28 मार्च को रतलाम जिले के 6476 हितग्राहियों का होगा गृह प्रवेश, धुलेंडी तथा रंगपंचमी पर शुष्क दिवस, जिला पेयजल अभावग्रस्त घोषित,

रतलाम,

17 मार्च 2022,

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी 28 मार्च को रतलाम जिले के 6476 हितग्राही अपना गृह प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः  11:30 बजे से आरंभ होगा। सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण जिले में सभी कार्यक्रम स्थलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन, फेसबुक, यूट्यूब, वेबकास्ट लिंक द्वारा भी प्रसारित होगा। हितग्राहियों को कार्यक्रम में भागीदारी की सूचना मोबाइल के माध्यम से एस.एम.एस. तथा अन्य माध्यमों से दी जाएगी।

रतलाम,

17 मार्च 2022,

जिले में 18 मार्च को धूलेंडी तथा 22 मार्च को रंगपंचमी त्यौहार पर शुष्क दिवस रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश जारी किया गया है। शुष्क दिवस पर जिले में सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकाने, वायनरी, वाइन आउटलेट, होटल बार, देशी एवं विदेशी मद्य भांडागार संपूर्ण दिवस बंद रहेंगे।

रतलाम,

17 मार्च 2022,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत संपूर्ण रतलाम जिले को पेयजल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त आदेश मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन 2002 के अंतर्गत जारी किया गया है। आगामी 30 जून अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक की अवधि के लिए जारी उपरोक्त आदेश के अनुसार जिले में नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता, जलाशय या कुए से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग एवं अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा जल लेना प्रतिबंधित रहेगा। जल अभाव का क्षेत्र में ऐसे जल स्त्रोत जो पेयजल उपलब्धता बनाए रखने हेतु आवश्यक है, उनका अधिग्रहण किया जा सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप या बोरवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा। पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कारावास या दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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