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थाना कालूखेड़ा को मिली बड़ी सफलता अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार, जारी गाइड लाइंस का उल्लंघन कर मस्का का उपयोग न कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डालने वालो के विरुद्ध कार्यवाही,

रतलाम,

04/अप्रेल/2021,

जिला रतलाम मे अवैध शराब, सट्टा, जुआ, अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थो की बिक्री आदि के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी (भा0पु0से0) द्वारा समस्त जिले मे धडपकड़ हेतु 1 माह का विशेष अभियान चलाया गया है । व अवैध शराब पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने हेतु सक्त निर्देश दिये गए है । इसी तारतम्य मे कल 3/4/21 के शाम करीब 6 बजे थाना कालुखेड़ा पर मुखबिर से सूचना मिली की सोनू उर्फ आलु पिता शंभुलाल बाछड़ा निवासी ग्राम चिकलाना बाछड़ा डेरा ने अभी अपने मकान के पास बनी झोपड़ी में महुए की हाथ भट्टी की कच्ची शराब निकालकर दो प्लास्टिक की केन में भरकर रखे है, जो फुटकर लोगो को बेच रहा है ।
सूचना की तसदीक उपरांत थाना प्रभारी कालुखेड़ा द्वारा उपस्थित बल के साथ आरोपी के घर की घेरा बंदी कर दबिश दी, दबिश मे आरोपी के घर से कुल 65 लीटर अवैध कच्ची हाथ भट्टी की शराब जप्त की गई । उसके बाद अवैध शराब की जप्ति के आरोपी से पूछताछ की गई व आरोपी के घर की तलाशी मे आरोपी के घर से अवैध महुआ की शराब बनाने के उपकरण भी जप्त किए गए । व शराब निर्माण मे उपयोग होने वाला करीब 2000 लीटर महुआ लहान को भी नष्ट किया गया । घटना उपरांत आरोपी सोनू उर्फ आलू पिता शंभुलाल निवासी ग्राम चिकलना थाना कालुखेड़ा के विरुद्ध थाना कालुखेड़ा मे अपराध क्रमांक 43/21 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है !   

1. कच्ची हाथ भट्टी की मदिरा – 65 लीटर ( कीमती 6,500/- रूपय )
2. शराब बनाने के उपकरण
3. 2000 लीटर महुआ नष्ट किया गया ।

सरहनीय भूमिका :-
उक्त सरहनीय कार्य मे उ0नि0 विजय सनस, उ0नि0 आर0 सी0 खड़िया, ASI पी0एस0 राणावत, प्र0आर0 अशोक पांडे, आर0 होकम सिंह, आर0 राजेश पटेल, आर0 अदिल मोहम्मद, आर0 लक्ष्मण नागदा थाना कालुखेड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्हे पुरुसकृत किया जावेगा ।

प्रायः देखने मे आया है की कुछ लोग ज्ञान होने के बावजूद मास्क के उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है । परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अतः इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए, मास्क का उपयोग न करने वालो को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है, इस प्रकार आज दिनांक तक रतलाम शहर मे कार्यवाही कर कुल 156 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है । जो कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी,

 

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