रतलाम,
25 अप्रैल 2021,
रतलाम जिले में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 26 अप्रैल प्रातः 6ः00 बजे से एक मई प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में वर्चुअल रूप से जावरा-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना उपस्थित रहे। सभाकक्ष में कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड, जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, गोविंद काकानी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 6ः00 से एक मई 2021 प्रातः 6ः00 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे जिसके अनुसार इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यधिक सेवा वाले विभाग यथा राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक, इत्यादि विभाग से मुक्त रहेंगे। समस्त मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)। पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी। कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय कार्य के प्रयोजन से आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा लेकिन उक्त कर्मचारी अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु पूर्व में प्रातः 6ः00 से प्रातः 10ः00 एवं सायं काल 4ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केंद्र पर आने-जाने तथा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8ः00 बजे से सायंकाल 5ः00 बजे तक रहेगी। किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6ः00 बजे से प्रातः 10ः00 बजे तक कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना दुकाने (स्टैंड अलोन) हेतु प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों कर्मियों उद्योगी कच्चे माल तथा उत्पाद बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण को परीक्षा में शामिल होने उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 9ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10ः00 से दोपहर 1ः00 बजे तक एवं सायं 5ः00 से रात्रि 8ः00 तक की अनुमति रहेगी। किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम एक समय में 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के अनुमति रहेगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी । रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य राज्यों से माल सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो रतलाम नगरी सीमा से होकर गुजरते हैं वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें बार भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगे। रतलाम नगरी क्षेत्र में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन अगले 10 दिन तक संबंधित पात्र हितग्राहियों को सूचित कर सीमित संख्या में बुलाकर सामग्री वितरण की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है अपने निर्धारित समय अनुसार प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी। इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों हेतु ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे। निर्माण कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की डिलीवरी केवल निर्माण स्थल पर ही हो सकेगी। कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र, खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में अनाज व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उपज की खरीदारी करने की अनुमति रहेगी।
रतलाम,
25 अप्रैल 2021,
सुखद समाचार,
रतलाम कोरोना से संक्रमित 246 लोगों को रविवार को स्वस्थ होने की खुशी मिली। इन्हें स्वस्थ होने पर आज डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल कॉलेज रतलाम से कल 56 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। इसी प्रकार होम आइसोलेशन से 175 व्यक्तियों को नेगेटिव आने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। रतलाम स्थित शर्मा हॉस्पिटल से
4 व्यक्ति को आज डिस्चार्ज किया गया। रेलवे हॉस्पिटल रतलाम से 2 व्यक्तियों को, नवीन कन्या परिसर से 1 तथा अन्य सेंटर से 8 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। इस प्रकार रविवार को 185 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद इन सभी ने कोविड निर्देशों का पालन करने तथा अपने परिचितों, परिजनों को मास्क लगाने, पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया।
लेकिन दुखद समाचार यह है की कल रतलाम मे 245 पॉजिटिव व्यक्ति मिले, और जानकारी में 5 कोविड-पॉजिटिव व्यक्तियों की मृत्यु हुई है
रतलाम,
25 अप्रैल 2021,
जिला रतलाम मे आवश्यक दवाओ, ऑक्सिजन एवं रेमडेसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी द्वारा समस्त थाना प्रभारीयो को निर्देश दिये है व जनता की भागीदारी हेतु विशेष हेल्प लाइन शुरू की गई है । इसी तारतम्य मे दिनांक 25.04.2021 को अवैध रूप से रेमडेसिवीर इंजेक्शन बेचें जाने की मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी IA रतलाम नीरज सारवान द्वारा 3 आरोपीओ को गिरफ्तार किया है । कल थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी की उसके परिवार का एक सदस्य वर्तमान मे कोरोना पॉज़िटिव होकर गंभीर अवस्था मे अस्पताल मे इलाजरत है, जिसे इलाज हेतु रेमडेसिवीर इंजेक्शन की आवश्यकता है, परंतु डॉक्टरों के पास उपलब्ध न हो पाने के कारण इंजेक्शन की खोज मे एक उत्सव नायक नाम के व्यक्ति के बारे मे पता चला जो जीवंश अस्पताल मे काम करता है । जिससे फरियादी द्वारा संपर्क किया तो एक इंजेक्शन को उक्त व्यक्ति द्वारा 30 हज़ार रु की कीमत मे बेच रहा था, जिसका मार्केट रेट 1-3 हज़ार रूपय के बीच है । फरियादी द्वारा बताया गया कि उत्सव व इसके साथी लोग इस प्रकार कोरोना महामारी मे रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर लोगो की जान से खेल रहे है, और अवैध रूप से रूपये पैसे कमा रहे है । फरियादी द्वारा अपना नाम न उजागर करने कि शर्त पर कार्यवाही मे सहयोग हेतु सहमती प्रदान कि । सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मे टीम गठित कर दबिश कि योजना बनाई गई। रेमडेसिवीर इंजेक्शन के लेन – देन के समय रेड कर कालाबाजारी करने वाले आरोपी उत्सव नायक पिता ईश्वर नायक उम्र 25 साल नि.-ग्राम कोदरी पेटलावद जिला झाबुआ हामु.-जीवांश हास्पीटल रतलाम को रंगे हाथो एक रेम डेसीवर इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया, दबिश उपरांत उत्सव नायक से पूछताछ पर बताया कि वो BEMS मे द्वितीय वर्ष मे पढ़ाई कर रहा है व जीवंश अस्पताल मे काम करता है । रेमडेसिवीर इंजेक्शन के बारे मे पूछने पर बताया कि यशपाल राठौर पिता श्यामसिंह राठौर उम्र 24 साल नि.-ग्राम पंचेड थाना नामली जिला रतलाम हामु.-जीवांश हास्पीटल रतलाम जो BHMS का फ़ाइनल इयर का छात्र होकर जीवंश हॉस्पिटल मे नौकरी करता है । उसी के कहने पर 30,000 रू. में बेचने आया हूँ । तथा हम दौनो को यह इंजेक्शन 25000 रू. में मिला है जिसके उपर 5000 रू. अवैध रूप से कमाकर कमीशन कालाबाजारी कर हम दौनो मिलकर खाते है । आरोपीओ का कृत्य धारा 420,34 भादवि, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनीयम का पृथम दृष्टया दंडनीय पाया जाने से अपराध थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । एवं रेमडेसिवीर इंजेक्शन को आरोपीओ के कब्जे से जप्त किया, गिरफ्तार शुदा आरोपीओ से इंजेक्शन को उपलब्ध करने वाले व्यक्ति के बारे मे पूछताछ करने पर आरोपीओ द्वारा उक्त इंजेक्शन प्रणव जोशी पिता यशवंत जोशी उम्र 21 नि.मंदसौर से 25000 रू. में अवैध रूप से खरीदकर बेचना बताया । जिसे देर शाम पुलिस द्वारा जिला मंदसौर से हिरासत मे लिया गया है । हिरासत मे लिए गए आरोपी प्रणव जोशी से प्रकरण के संबंध मे विस्तृत पूछताछ कि जावेगी एवं उक्त इंजेक्शन को उपलब्ध कराये जाने वाली अंतिम कड़ी तक का पता लगाया जावेगा एवं कोरोना काल मे इस प्रकार का अमानवीय कृत्य करने वाले सभी आरोपीओ पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जवेगी । उत्सव नायक पिता ईश्वर नायक उम्र 25 साल नि.-ग्राम कोदरी पेटलावद जिला झाबुआ हामु.-जीवांश हास्पीटल रतलाम । यशपाल राठौर पिता श्यामसिंह राठौर उम्र 24 साल नि.-ग्राम पंचेड थाना नामली जिला रतलाम हामु.-जीवांश हास्पीटल रतलाम।
प्रणव जोशी पिता यशवंत जोशी उम्र 21 नि. ग्राम करजू जिला मंदसौर ( हिरासत मे ) mylan laboratories limited company का डेसरेम ब्रांड का रेमडेसिवीर इंजक्शन 100mg/ vial,उक्त सराहनीय कार्य मे अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम (सिटि) डॉ0 इंद्रजीत बकलवार के निर्देशन मे नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के नेत्रत्व वाली टीम जिसमे थाना प्रभारी औ0 क्षेत्र रतलाम नीरज सारवान, साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 अनुराग यादव, सउनि आर.एस.रावत, प्र0आर0 मनमोहन शर्मा, प्र0आर0 हिम्मत सिंह, आर0 विपुल भावसार, आर0 संदीप शर्मा, आर.812 लोकेन्द्र सोनी, आर.59 वीरेन्द्र बारोड की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।