मेघनगर,
माधु सिंह डामोर की रिपोर्ट,
सोमवार को स्वछतागृहियों संगठन मेघनगर जनपद एवं एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर विशेष मांग रखीं । संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व मे सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 783 आरजीएसए 2020 एवं जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 69 वर्ष 20/21 के संदभी अनुसार स्वच्छता ग्रहीयों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिमाह ₹ 2500 मानदेय राशि एवं पेसा एक्ट कानून के तहत 20 जिलों में 5221 ग्रामों में मोबिलाइजर की नियुक्तियां होनी थी लेकिन पर वर्तमान में पंचायत राज संचनालय के पत्र क्रमांक 14904 के आदेश अनुसार मोबिलाइजर पद हेतु स्वच्छता ग्राहीयों के 2 वर्ष के अनुभव की अनदेखी की जा रही है कोरोना काल में प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले स्वच्छता ग्रहीयों ने प्रशासन के प्रत्येक कार्य जैसे ओडीएफ जियो टैग आदि किए हैं लेकिन हायर सेकेंडरी स्नातक अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी कंप्यूटर साक्षरता डीसीए एवं अन्य को 10-10 अंग की प्राथमिकता दी गई है वहीं स्वच्छता ग्राहीयों को मात्र 5 अंक नियुक्ति के लिए ही दिए गए वर्तमान आदेश से विमुख होकर स्वच्छता ग्राहीयों ने पूर्व में पंचायत राज संचनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 783 वर्ष 2020 के आधार पर नियुक्तियां एवं मानदेय तय करने की बात ज्ञापन में रखी इस अवसर पर स्वच्छता ग्राही संगठन के अध्यक्ष थॉमस भूरिया सचिव प्रवीण डामोर सलाहकार अप सिंह वसुनिया सचिव राजेश मीणा संचालक अनुराग डामोर आदि स्वच्छता ग्राहीयों ने जनपद सीओ वीरेंद्र सिंह रावत एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा