रतलाम



रतलाम
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मिशा सिंह के निर्देशानुसार वर्तमान अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन रतलाम द्वारा खाड़ी देशों में रह रहें जिले के निवासियों की सहायता हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो प्रातः 07:00 से सायं 07:00 बजे तक संचालित होगा। इसके अंतर्गत जिले के निवासी जो खाड़ी देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि हेतु पहुंचे हो, वे अथवा उनके परिजन यदि किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते है तो वे इस कन्ट्रोल रूम में सम्पर्क कर सकते हैं। कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर शासन एवं अन्य एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07412-270416 है। ई-मेल आईडी dmratlam@nic.in पर भी संपर्क कर सकते है।
उज्जैन,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के आफताब ऊर्फ मोहम्मद सलीम खान, माधवनगर थाना क्षेत्र के नवीन पाटीदार पिता गोपाल पाटीदार, नागदा थाना क्षेत्र के शाहरुख ऊर्फ कांचा पिता शाबिर मंसूरी, बिडलाग्राम नागदा थाना क्षेत्र के प्रशांत चित्रे पिता मनोज चित्रे, माकडौन थाना क्षेत्र के चैनसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत, चिंतामण गणेश थाना क्षेत्र के निर्मल सेन पिता स्व. राधेश्याम सेन को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत सभी 06 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उज्जैन जिले की सीमावर्ती जिले देवास,इंदौर,रतलाम,शाजापुर,मंदसौर,धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। यदि उक्त अनावेदकों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वे नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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