Breaking News

कलेक्टर श्री बाथम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश

रतलाम,

07/Dec/2024

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम परिक्षेत्र एवं उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में कोई भी दल संघ संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर सभा धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा, यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश लोक प्रशांति कायम रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक के लिए जारी किया गया है।

Check Also

कलेक्टर ने तहसील न्यायालयों शासकीय अभिलेखागार एवं निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया- रीडर (प्रवाचक) रामबाबू पंवार एवं देवांशु सांकले को लंबित प्रकरणों के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी-नापतौल विभाग ने जप्त किये असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरण और अमानक पैकेज बंद वस्तु- कलेक्टर ने बंजली हवाई पट्टी का निरीक्षण किया-पश्चिम रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतलाम में नववर्ष की शुरुआत विशेष अंदाज़ में हुई

🔊 Listen to this रतलाम रीडर (प्रवाचक) रामबाबू पंवार एवं देवांशु सांकले को लंबित प्रकरणों …