रतलाम
29/Aug/2025
पुलिस द्वारा पवन चक्की से केबल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुएँ बताया की पुलिस कप्तान अमित कुमार ने रतलाम जिले में पवन चक्की प्लांट पर लगातार हो रही ताँबे व एल्युमिनियम केबल चोरी की घटनाओं को रोकने एवं पूर्व में घटित घटनाओं को लेकर थाना प्रभारी ओद्योगिक क्षेत्र रतलाम गायत्री सोनी एवं थाना प्रभारी डीडी नगर मनीष डावर की संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटना स्थल पर केम्प कर लगातार चोरी के आरोपीयो को पकडने का प्रयास किया ।
पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों, मुखबिर सूचना तंत्र एवं संदेहियों से पूछताछ के आधार पर छानबीन की गई। इस दौरान संदेही विष्णु पिता भेरूलाल मालीवाड़ को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया।
11.50 लाख रुपए कीमती मशरूका बरामद
जांच में खुलासा:- पुलिस रिमांड पर आरोपियों से की गई विस्तृत पूछताछ में यह सामने आया कि उक्त गैंग ने –थाना डीडी नगर क्षेत्र में 1 प्रकरण में थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में 4 प्रकरणों में पवन चक्की से ताँबे एवं एल्युमिनियम केबल चोरी करना स्वीकार किया है।
आरोपियों से चोरी गई सामग्री के संबंध में विवेचना जारी है। 11.50 लाख रुपए कीमती चोरी गया मशरूका जप्त किया गया है । आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।
सराहनीय भूमिका– निरीक्षक मनीष डावर थाना प्रभारी दीनदयाल नगर , निरी.गायत्री सोनी थाना प्रभारी थाना ओद्योगिक क्षेत्र रतलाम ,उनि.राकेश मेहरा ,उनि. भगवानसिंह राठौर, प्रआर.259 संदीपसिंह ,आर.599 मकनसिंह ,आर.478 संदीप,आर.1094 सुनील ,आर.533 मयंक ,आर.788 दीपक,आर.621 धीरज ,आर.519 बिल्लरसिंह ,आर.1168 नरेन्द्रसिंह ,आर.1019 राकेश व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।
रतलाम
29/Aug/2025
होटल में ठहरे आगंतुकों की जानकारी पुलिस को न देने पर होटल जैन पैलेस संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज बताया गया है की शहर क्षेत्र में होटलों, लॉज एवं धर्मशालाओं की लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी दौरान 27.08.2025 को थाना स्टेशन रोड रतलाम पुलिस टीम द्वारा बतायार के दृष्टिगत दिलबहार चौराहा स्थित होटल जैन पैलेस की जांच की गई। चेकिंग के दौरान होटल का इंट्री रजिस्टर देखा गया, जिसमें दिनांक 01.03.2025 से 26.08.2025 तक होटल में ठहरे व्यक्तियों की प्रविष्टियाँ दर्ज पाई गईं। जब होटल संचालक अनिल पिता रतन मेहता, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम माल थाना साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) से होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी थाना स्टेशन रोड को उपलब्ध कराने के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सूचना न देने की बात स्वीकार की।जबकि, न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेश अनुसार, होटल/लॉज/धर्मशालाओं के संचालक को यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक यात्री की सूचना तथा पहचान पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएँ। होटल जैन पैलेस संचालक द्वारा उक्त आदेश का पालन न किए जाने पर उनका कृत्य भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। अतः होटल का इंट्री रजिस्टर पंचाना के समक्ष जप्त किया गया है।
चूँकि आरोपित का अपराध 7 वर्ष से कम दंडनीय श्रेणी का है, अतः प्रकरण में धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत सूचना पत्र तामिल कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। रतलाम पुलिस सभी होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों से अपील करती है कि वे जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेशों का पालन करें एवं अपने यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक यात्री/अतिथि की जानकारी समय पर संबंधित थाने को अवश्य उपलब्ध कराएँ। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।