रायपुर (छ.ग.)
03/03/2023
महेंद्र बघेल स्टेट ब्यूरो
- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी करण सहिस ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 31.08.22 को तुलसी भवन चांपा में कलेश्वर देवांगन द्वारा दिये गये पार्टी में अपने अन्य साथियो साथ गया था। रात्रि करीबन 01ः00 बजे आरोपी किरन सारथी एवं मनीष सारथी तुलसी भवन आये तथा जबरदस्ती नाचने लगे मना करने पर आरोपी किरण सारथी अपने अन्य साथी बाटा यादव, गुदा, मोन्टू महराज, उमाशंकर, मनीष उर्फ छोटू, समीर, तथा नवाब राठौर एवं अन्य लोगो को फोन करके बुला लिया जहां आरोपीगण ब्रेेजा कार से आकर एक राय होकर कलेश्वर देवांगन, भीषम व करण चौहन को मारपीट करने लगे तो कलेश्वर देवांगन जान बचाकर तुलसी भवन के छत में चढ़ गया तो आरोपीगण छत में जाकर कलेश्वर से मारपीट कर कलेश्वर कीे हत्या करने की नियत से उठाकर छत से नीचे जमीन में फेक दिये जिससे कलेश्वर के सिर में गंभीर चोट लगी जिसे ईलाज हेतु एनकेएच अस्पताल चांपा ले गये जहां से कलेश्वर को बिलासपुर रिफर कर दिये बिलासपुर ले जाते समय रास्ते में कलेश्वर की मृत्यु हो गयी।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 381/2022 धारा 147,148,149,294,323,302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपीगण 1.सतीश उर्फ बाटा यादव, 2.गुदा उर्फ विजय बरेठ 3.बाबा उर्फ उमांशकर यादव 4. मोन्टू उर्फ मयंक वैष्णव, 5.आशीष राठौर,6. समीर राठौर,7. करन सारथी 8.मनीष सारथी 9. छोटू उर्फ मनीष को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ नवाब राठौर घटना दिनांक से फरार था जिसके विरूद्ध धारा 173(8) जाफौ के तहंत विवेचना की जा रही थी। आरोपी के चांपा आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल चांपा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को बरपाली चौक के पास से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम में उपरोक्त अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपने ब्रेजा कार में जाकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी धर्मेन्द्र राठौर उर्फ नवाब निवासी बम्हनीडीह रोड सारागांव थाना सारागांव को दिनांक 02.03.23 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सउनि रामप्रसाद बघेल, आरक्षक रोहित कहरा, माखन साहू एवं गौतम तेंदुलकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
रायपुर (छ.ग.)
03/03/2023
महेंद्र बघेल स्टेट ब्यूरो
- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.23 को मुखबिर सूचना मिला कि ठडगाबहरा निवासी सुनील कुमार भारद्वाज अपने घर में अवैध रूप से कच्ची महुवा शराब रखकर बिक्री कर रहा है, जिस पर बलौदा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहाँ आरोपी सुनील कुमार भारद्वाज उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ठडगाबहरा थाना बलौदा के कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया।आरोपी सुनील कुमार भारद्वाज उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम ठडगाबहरा थाना बलौदा के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुऐ आरोपी को दिनांक 02.03.23 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही मे उप निरी. गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा, सउनि कृष्णपाल सिंह कंवर , संजय शर्मा ,प्रमोद महार म.प्र.आर. रामकुमारी मार्को खान , आर. , संतोष रात्रे, जितेन्द्र कुर्रे , सत्यप्रकाश भारद्वाज, चंद्रकांत कश्यप एवं प्रहलाद निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा।