चेंबर आॅफ कार्मस के महासचिव ने एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर कहा की मंगलवार के दिन श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार सरकार के आदेश पर वैसे नियोजनों को जो अपने घर में दुकान, कई प्रतिष्ठान में बाल मजदुरों को कार्य कार्य करवाते है उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई श्रम विभाग के द्धारा किया जा सकता है अथवा बीस हजार का जूर्माना या जेल भी हो सकता हैं लखीसराय चेंबर आॅफ कार्मस अपने सभी व्यवसायी , उधोगिक, संस्थान चालको ंसे अपील करती है की विभाग का जाॅच अभियान चलाकर सहयोग करने की अपील की मांग की है तथा वैसे बच्चे जिनका उम्र करीबन 14 साल से कम हो उनके विरूद्ध कार्रवाई की करने की मांग एंव लोगों से अपील की मांग की है। इस बात की जानकारी चेंबर के महासचिव सुविन कुमार वर्मा ने अपने पत्र लिखकर प्रेस को बताया है।
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