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पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिक, कांच बोतल अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे – नरवाई जलाना प्रतिबंधित – जिले से भूसा, चारे का निर्यात प्रतिबंधित

रतलाम

19/Mar/2024

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच बोतल अथवा प्लास्टिक की बोतलप्लास्टिक केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्सपेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक कांच अथवा प्लास्टिक की बोतलकेन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाएंगे तथा कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि उसमें पेट्रोल पम्प पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दें। संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसी टीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घंटे आवश्यकता पडने पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पम्प परिसर में मतदाता जागरुकता करने संबंधी फ्लेक्स सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करेंगे। पेट्रोल-डीजल पम्पों पर रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु पेट्रोलडीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल 1000 लीटर एवं डीजल 2000 लीटर पम्पेबल रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखने तथा पेट्रोलडीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। पम्प संचालक रिजर्व स्टाक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारीतहसीलदारनायब तहसीलदारसहायककनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजलपेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

रतलाम

19/Mar/2024

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। उक्त आदेश जिले में लोक प्रशांति कायम रखनाकानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखनाकिसी भी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के उद्देश्य से आगामी दो माह की अवधि हेतु जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेत में फसल कटाई के पश्चात खेत की साफ सफाई एवं खापे (नरवाई) को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर उन्हें नष्ट नहीं करेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी ग्रामों में रबी की फसल कटाई का कार्य चल रहा है। किसानों द्वारा हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ सफाई के लिए खेतों में आग लगाई जाती है जो वायु प्रदूषण का कारण है तथा जिसके कारण पास के खेतों में खड़ी फसलों के जलकर नष्ट होने की घटनाएं होती रहती हैं। कृषकों में आए दिन विवाद भी होते रहते हैं जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका भी बनी रहती है। अतः उपरोक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम तथा लोक प्रशांति कायम करने की दृष्टि से जिला दंड आअधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

रतलाम

19/Mar/2024

रतलाम जिले से किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पशु चाराघासभूसाकड़बि (ज्वार. मक्का के डंठल) आदि जिले के बाहर निर्यात करना बगैर अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त जिला डंडा अधिकारी आर.एस. मंडलोई द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश के अनुसार उद्योगोंफैक्ट्री के बॉयलरोंईंट भट्टी आदि में पशु चाराभूसे का ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। भूसा तथा चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चार भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लाइसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेगा। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी संबंधित लाइसेंसधारी की रहेगी एवं प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगाविशेष परिस्थिति में अनुमति लेना अनिवार्य होगी। उक्त आदेश रतलाम जिले में चार भूसा की पूर्ति बनाए रखना तथा कानूनी व्यवस्था बनाए रखना हेतु लागू किया गया है। आदेश आगामी दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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