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सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू एमसीएमसी दल द्वारा की जा रही है निगरानी-आबकारी विभाग को अवैध शराब की धरपकड में तेजी लाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश-परिवहन विभाग को सुसंगत ढंग से वाहन व्यवस्था के दिए निर्देश-सी-विजिल एप से हो रहा शिकायतों का त्वरित निवारण प्रदेश में 9 अक्टूबर से लागू हुई आचार संहिता के बाद सक्रिय हुआ एप-

रतलाम

19/Oct/2023

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। कलेक्टर भास्कर लक्षाकार निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ उकसाने वाली पोस्ट नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो चित्र, संदेश इत्यादि प्रतिबंधित है। पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है, आपत्तिजनक पोस्ट मिलने पर कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रतलाम जिले में सोशल मीडिया पर जिला एमसीएमसी दल द्वारा सख्ती से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म को 24 घंटे वाच किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के विरुद्ध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं जिनका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षाकार ने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्ट न करें, तथ्यों, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्ट न करें, जिससे सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका हो, ऐसा किए जाने पर आईटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिला एमसीएमसी दल द्वारा प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी पेड न्यूज पर सख्त निगाह रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की पेड न्यूज पाए जाने पर उम्मीदवार का खर्च बुक किया जाएगा, आयोग को जानकारी भेजी जाएगी। पेड न्यूज एक निर्वाचन अपराध भी है।समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणियों अथवा व्यक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यम से प्रचार न करें। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों की पर्याप्त, निगरानी किये जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपील की है।

रतलाम

19/Oct/2023

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षाकार ने जिले के आबकारी विभाग को निर्देशित किया है कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न करवाना है, विभाग अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड में तेजी लाए। बुधवार को नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी नीरजा श्रीवास्तव को कार्यवाहियों में अपेक्षित प्रगति के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर लक्षाकार ने जिला आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबकारी अमला सक्रियता से कार्य करे। अवैध शराब की बिक्री तथा परिवहन पर कडी नजर रखी जाए। संदिग्ध वाहनों को चेक किया जाए। कलेक्टर ने विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने अब तक की गई कार्यवाही की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त की, यह पाया कि अनुपातिक रुप से कार्य नहीं किया जा सका है।

रतलाम

19/Oct/2023

कलेक्टर लक्षाकार ने नोडल अधिकारियों की बैठक में जिला परिवहन विभाग की वाहन व्यवस्था का अपडेट लिया। अब तक की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया। परिवहन विभाग विधानसभा निर्वाचन में लगभग 700 वाहनों की व्यवस्था करेगा। इनमें फोर व्हीलरट्रकबस तथा ट्रेक्टर सम्मिलित हैं। निर्वाचन में लगे सेक्टर अधिकारियोंमतदान दलों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए विभाग वाहनों की व्यवस्था कर रहा है। कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी दीपक मांझी को निर्देशित किया कि मतदान दलों को सामग्री वितरण के दौरान नियोजित ढंग से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सामग्री वितरण स्थलों पर उचित पार्किंग भी देख ले। इसके साथ ही अधिग्रहित किए गए वाहन निर्धारित समय पर अपनी आमद की सूचना विभाग को देंवें यह सुनिश्चित किया जाए। अधिग्रहित वाहनों की फिटनेसचालक लायसेंस इत्यादि शासकीय नियमानुसार होना चाहिए।

रतलाम

19/Oct/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी- विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं का स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियों सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी। राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी – विजिल एप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी है। अब तक प्रदेश के सभी जिलों से इस एप के माध्यम से कुल 1621 शिकायतें प्राप्त हो चुकीं हैं। इन सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इस एप के जरिए 100 मिनट में शिकायत का निवारण कर दिया जायेगा। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप को डाउनलोड करना होगा।

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