उज्जैन,
04/Nov/2023,
विजय देवड़ा ब्यूरो रिपोर्ट,
कृषि विभाग को बुधवार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्हेल में जय ट्रेडर्स के द्वारा यूरिया शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा है। जिस पर विभाग ने शिकायत को तत्काल गंभीरतापूर्वक लेते हुए उर्वरक विक्रेता जय ट्रेडर्स उन्हेल के प्रोपाइटर के विरूद्ध उप संचालक कृषि से प्राप्त निर्देशानुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरक्षक विकासखण्ड खाचरौद के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की धारा-3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।
कृषि विभाग ने जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सचेत करते हुए निम्नानुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के अनुसार उर्वरक विक्रय के आदेश दिये जाते हैं- बिना लायसेंस के उर्वरक विक्रय कदापि न करें। शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक का विक्रय करें। POS मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक में अंतर न हो इसका विशेष ध्यान रहे। अवैध रूप से उर्वरक भण्डारण/विक्रय/परिवहन न करें।
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