रतलाम,
23 जनवरी 2023,
जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत सोमवार को जिले के ग्राम नन्दलई में आबकारी दल द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान हाथ भट्टी मदिरा, लहान जब्त कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त जानकारी देते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.एल. माण्डरे ने बताया कि वृत प्रभारी पुष्पराज सिंह एवम् आबकारी दल द्वारा सोमवार को ग्राम नंदलई में दबिश देकर धापू बाई पति बालू के कब्जे से 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 100 किलोग्राम लहान, राकेश पिता बागजी से 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई तथा आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 11 हजार रुपए बताई गई है।
रतलाम,
23 जनवरी 2023,
रतलाम जिले में प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान के पास शासन द्वारा निर्धारित लाइसेंस होना चाहिए। प्रत्येक तहसील में 500 लाइसेंस बनाने का लक्ष्य तय करके कार्य करे। उक्त निर्देश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सोमवार को आयोजित बैठक में दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना बड़े खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरे, महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, जिला आबकारी अधिकारी नीरजा श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उनके द्वारा स्वयं फील्ड में जाकर दुकान के लाइसेंस चेक किए जाएंगे। यदि किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं पाया गया तो जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत आमजनों को मिलावट के बारे में जागरूक किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मिलावटियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग जागरूक रहें। अपने सूचना स्रोतों का उपयोग करके मिलावट करने वालों के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी बगैर किसी दबाव के कार्य करते हुए बड़े प्रतिष्ठानों पर भी सतत कार्रवाई करें, वहां से नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को भिजवाई जाएं। प्रयोगशालाओं से भी समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी मानिटरिंग की जाए। प्रत्येक खाद्य औषधि प्रशासन अधिकारी के पास स्वयं के लक्ष्य हो, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से कार्रवाई की जाए।
Bharat24x7News Online: Latest News
