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ग्राम पंचायत गुलबालोद के सचिव अर्जुन सिंह पंवार तत्काल प्रभाव से निलंबित, 14 वर्षीय बालक की मृत्यु के मामले में एफआईआर दर्ज,

रतलाम

31/Jul/2025

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आलोट के निर्देशानुसार 23 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत गुलबालोद में समग्र ई.के.व्हाय.सी. केम्प का आयोजन किया गया था।

    ग्राम पंचायत गुलबालोद के सचिव अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए गए एवं उनसे दूरभाष पर भी संपर्क नहीं हो सका। कलस्टर प्रभारी के द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव को केम्प आयोजन की समस्त तैयारियां पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने के बावजूद भी संबंधित सचिव ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा कार्यालय ग्राम पंचायत गुलबालोद बन्द पाई गई थी। जिसके कारण 23 जुलाई 2025 को ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार कार्य मात्र 0 व 24 जुलाई 2025 को ऑनलाईन रिपोर्ट के अनुसार कार्य मात्र 5 ई.के.व्हीय.सी. की प्रगति है। बहुत कम प्रगति होने के कारण संबंधित सचिव अर्जुन सिंह पंवार, ग्राम पंचायत गुलबालोद को जनपद पंचायत आलोट द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु इनके द्वारा उक्त पत्रों का कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अव्हेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है।

     अतः पदीय दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वहन नही करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाने एवं वरिष्ठालय के निर्देशों की अव्हेलना परिलक्षित होने के कारण अर्जुन सिंह पंवार, सचिव, ग्राम पंचायत गुलबालोद, जनपद पंचायत आलोट को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील)  नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत् सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत आलोट नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अर्जुन सिंह पंवार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।

रतलाम

31/Jul/2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संध्या बेलसरे बताया कि रतलाम जिले में सरवन क्षेत्र में 14 वर्षीय  बालक पप्पू पिता हुकिया खराड़ी निवासी ग्राम सांकड़ की मृत्यु के मामले में डॉ रविंद्र डामोर द्वारा सरवन थाने पर एफ आई आर दर्ज कराई गई है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संध्या बेलसरे में बताया कि रतलाम जिले में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान अनुसार अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में आज ग्राम अडवानिया में बड़े केदारेश्वर मंदिर महादेव चौराहे पर दो लोग अलग-अलग स्थान पर अवैध चिकित्सा व्यवसाय करते पाए गए है। श्रीमती उज्ज्वला चौधरी पति दीपक चौधरी निवासी अडवानिया ब्लॉक सैलाना, तथा जय मालिक निवासी विवेकानंद मालिक ग्राम अमरगढ़ ब्लॉक सैलाना को वैधानिक पंजीयन के बिना उपचार करने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही जारी है।

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