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बुध पूर्णिमा पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, 2 दुकानदारों पर चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने पर हुआ जुर्माना,

रतलाम

11/May/2025,

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 12 मई सेमवार को बुध पूर्णिमा पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

रतलाम

11/May/2025,

नगरीय क्षेत्र रतलाम में चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन के उपयोग, निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने व गंदगी करने पर 2 दुकानदारों पर जुर्माना किया। चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने पर स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नम्रता टी स्टॉल स्टेशन रोड व षिवम् रेस्टोरेंट दिलबहार चौराहा पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर डिस्पोजल जब्त कर भविष्य में इसका उपयोग ना करने की समझाईश दी।
उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह के निर्देशन में झोन प्रभारी किरण चौहान, आशीष चौहान, तरूण राठौड़ के अलावा वार्ड प्रभारी अफसार अब्बासी, सचिन कलोसिया आदि के द्वारा की गई।

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