जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन 6 जनवरी को-समस्याओं के निराकरण विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नगर पालिकाओं नगर निगम की नियमित रूपसे बैठके आयोजित की जाएगी-आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए मानक प्रक्रिया एवं आवश्यक निर्देश

रतलाम

01/Jan/2025

शासन के निर्देश अनुसार रतलाम कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आगामी 6 जनवरी को जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। उक्त जन संवाद कार्यक्रम में सभी सम्मानित नागरिकगण आमंत्रित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने एवं वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश को भी विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित मध्यप्रदेश @ 2047 विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। विकसित मध्यप्रदेश @ 2047डॉक्यूमेंट को तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुई नागरिकों की आकांक्षाओं, विचारों और प्राथमिकताओं को विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा।

रतलाम

01/Jan/2025

जिले के नगरीय क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की नियमित व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम, नगर पालिकाओ तथा नगर परिषदो की नियमित रूप से बैठके  आयोजित की जाएगी। कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि नगरों के व्यवस्थित विकास, नगरीय अधोसंरचना की प्रगति तथा समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा एवं समस्याओं के त्वरित निदान के लिए माह में दो बार संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित करके नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक का समन्वय एवं फॉलोअप आयुक्त नगर निगम की सहायता से अपर कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिले की नगर पालिका जावरा क्षेत्र से संबंधित बैठक माह में दो बार आयोजित होगी। बैठक का समन्वय तहसीलदार द्वारा किया जाएगा, अध्यक्षता एसडीएम करेंगे। समन्वय तथा मॉनिटरिंग मुख्य नगर पालिका अधिकारी की सहायता से जावरा तहसीलदार द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जिले की नगर परिषदों में बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित होगी जिसका समन्वय तथा फॉलोअप संबंधित नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक बैठक का कार्य वृत्त बैठक के संयोजन द्वारा संधारित किया जाएगा। आगामी बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिला स्तर पर उक्त समस्त बैठकों केआयोजन का समन्वय एवं वरिष्ठ कार्यालय तथा शासन से पत्र व्यवहार करने का दायित्व परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण का रहेगा।

रतलाम

01/Jan/2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉ. योगेश भरसट ने आयुष्मान भारत योजना में हितग्राहियों को नि:शुल्क उपचार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं और निर्देशों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करके हितग्राही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं।हितग्राही अस्पताल पहुँचने के बाद सबसे पहले आयुष्मान योजना के लिए पंजीकृत कियोस्क का पता करें और अपने दस्तावेज़, जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, पात्रता पर्ची, संबल कार्ड या BoCW कार्ड को आयुष्मान मित्र को दिखाएं। पात्रता सत्यापन के दौरान आयुष्मान मित्र आपके आयुष्मान कार्ड और आधार/समग्र आईडी का मिलान करेगा और उपचार के लिए अस्पताल की पात्रता सुनिश्चित करेगा। सत्यापन के बाद, आयुष्मान मित्र आपको निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया समझाएगा और चिकित्सीय परामर्श तथा उपचार की प्रक्रिया शुरू होगी। उपचार के दौरान हितग्राही को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी उपकरण, दवा या सेवा के लिए अस्पताल द्वारा अतिरिक्त राशि चार्ज की जाती है, तो हितग्राही को तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी देनी चाहिए। उपचार पूरा होने के बाद डिस्चार्ज के समय “निल (शून्य बकाया)” राशि का बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करें और अस्पताल से मंगलकामना पत्र लेना न भूलें। हितग्राही से अपेक्षा की जाती है कि वे उपचार के बाद फीडबैक फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और हस्ताक्षर करें। यदि किसी स्तर पर अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है या किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो हितग्राही को तुरंत NHA हेल्पलाइन नंबर 14555 या SHA मध्यप्रदेश हेल्पलाइन नंबर 18002332085 पर शिकायत दर्ज करायें। हितग्राही को चाहिए कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आयुष्मान कार्ड, पात्रता पर्ची, आधार कार्ड, राशन कार्ड और समग्र आईडी अपने साथ रखें। अस्पताल पहुँचते ही आयुष्मान कियोस्क पर जाएं और आयुष्मान मित्र से अपनी पात्रता की पुष्टि करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल आपकी बीमारी से संबंधित स्पेशलिटी के लिए पैनल में शामिल है। पात्रता की पुष्टि होने के बाद निःशुल्क उपचार प्रक्रिया को समझें और उसका पालन करें। डिस्चार्ज के समय “निल (शून्य बकाया)” राशि का बिल प्राप्त करें और फीडबैक फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें। साथ ही, अस्पताल से मंगलकामना पत्र लेना न भूलें। हितग्राही को कभी भी आवश्यक दस्तावेजों को अस्पताल ले जाना नहीं भूलना चाहिए। निःशुल्क उपचार के दौरान किसी भी परिस्थिति में अस्पताल को अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में राशि मांगी जाती है, तो उसकी उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की असत्यापित जानकारी पर भरोसा न करें और किसी भ्रम की स्थिति में तुरंत आयुष्मान मित्र से संपर्क करें। फीडबैक फॉर्म को बिना पढ़े या अधूरी जानकारी के साथ हस्ताक्षर न करें। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, तो शिकायत दर्ज करने में देरी न करें।

 

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