रतलाम,
24.03.2021,
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम (म.प्र.) फो.नं. 07412-231451
क्रमांक/क्यू/जिविसेप्रा/2021 रतलाम, आपसी समझौते से होगा मामले का निराकरण, //दिनांक 10/04/2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन// राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10 अप्रैल 2021 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु माननीय श्री उमेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जि.वि.से.प्रा. रतलाम की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही श्री साबिर अहमद खान, सचिव/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त विभागों- बैक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनियों तथा अधिवक्तागणों की बैठकों का आयोजन ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय परिसर रतलाम में किया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मोटर क्लेम प्रकरण, एन.आई. एक्ट 138 के प्रकरण, विद्युत के लंबित प्रकरण एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आपसी समझौते द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशगणों बीमा कंपनी के अधीकारीगणों तथा अधिवक्तागणों द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किये गए। समस्त आम जन से अपील हैं कि अपने अधिवक्तागणों एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के सोहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सकें।उक्त लोक अदालत में यथा समय स्वीकृत दरों अनुसार पेनाल्टी, सरचार्ज व समझौता शुल्क में छूट का लाभ भी प्रदाय किया जावेगा।
(सुश्री पूनम तिवारी)
जिला विधिक सहायता अधिकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम