रतलाम,
03/अप्रेल/2021,
पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी (भा0पु0से0) द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूदखोरो के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाने संबंधी निर्देश दिए गए है । जिसके पालन मे सम्पूर्ण जिले मे सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । अतः अभियान को सफल बनाए जाने व जनता को जागरूक करने हेतु समस्त जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्र की सहायत से जनता से अपील की जा रही है की यदि के किसी सूदखोर के चंगुल मे फसे हुए है तो आगे आकर पुलिस की सूचित करें । सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी । जिसके अंतर्गत थाना नामली पर फरियादी जानकी लाल पिता मांगीलाल थाना नामली द्वारा रिपोर्ट कर पुलिस को सूचना मे बताया गया कि आरोपी दीपक टाँक से 50 लाख रूपये उथार लिये थे, व आरोपी द्वारा फरियादी से 8 ब्लैंक चेक तथा एक हस्ताक्षरित प्रामेसरी नोट व 18 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने पास रख ली । आरोपी द्वारा फरियादी को डरा धमका कर कुल 75 लाख रूपय के व्याज की वसूली की जा चुकी है, व अभी भी मूल धन व व्याज की मांग करत है, व नहीं देने पर जान से मरने की धमकी देता है । रिपोर्ट पर आरोपी दिपक टांक पिता प्रकाश निवासी टाटा नगर रतलाम के विरुद्ध थाना नामली मे अपराध क्र 121/21 धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 तथा 384,506 ipc का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । इसी प्रकार फरियादी बागड़ी राम पिता पीरूलाल निवासी ग्राम अडवानिया कि रिपोर्ट पर आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक के विरुद्ध 1 लाख रूपय उधर लेने पर 1.5 लाख रूपय मांग कि गई पैसे नहीं देने पर घर आकार धमकी दी गई जो रिपोर्ट पर आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक के विरुद्ध थाना सैलाना मे अपराध क्र:- 114/21 धारा 384,385,506 IPC धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अन्य मामले मे थाना सैलाना मे फरियादी नंदकिशोर पिता अमृत पटीदार निवासी सैलाना द्वारा आरोपी शरद पिता नथुलाल व ज्योति पति मुकेश के विरुद्ध रिपोर्ट कर 1 लाख रूपय उधार लेने पर ब्याज सहित 5 लाख रूपय कि मांग करने व प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत पर थाना सैलाना मे अपराध क्रमांक 113/21 धारा 384,385,506 IPC धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । पूर्व मे भी पुलिस द्वारा सूदखोरों पर की गई कड़ी कार्यवाही एवं चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम व अनाउंसमेंट से जनता मे विश्वास बढ़ा है, व सूदखोरों के चंगुल से निकाल शिकायत करने आगे आ रहे है । आम जनता से अपील है, की यदि वे किसी सूदखोर से प्रताड़ित है या, किसी भी सूदखोर के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या सूदखोरी के संबंध में कोई सूचना हो तो हेल्प लाइन नंबर :- 7049162265, 07412-270474 या 07412-222223 पर बगैर किसी भय के कॉल या वट्सएप के माध्यम से सूचना से अवगत करावे । सुचनकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जावेगी,
रतलाम,
03/अप्रेल/2021,
COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पुर्ण म.प्र.राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम के पारित आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 के माध्यम से रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । उक्त आदेश के सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या मे इकट्ठा होना/ समामेलन प्रतिबंधित व सभी होटल, रेस्टोरेंट ,थैलागाडी लगाकर सामग्री जैसे (चाय,नाश्ता आदि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल take away भोजन प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया गया है । दिनांक 02.04.2021 को फ्लेग मार्च के दौरान घास बाजार स्थित भोला रेस्टोरेंट पर अंदर पाँच व्यक्ति पोहा कचौरी खाते हुए एवं चाय पीते हुए पाये गये । होटल संचालक का उक्त कृत्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील रतलाम शहर के प्रतिवेदन पर से मामला धारा 188 भादवि के अंतर्गत अपराध आरोपी भोला रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध थाना माणक चौक मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अन्य मामले मे दिनांक 02-4-21 को कोविड-19 पाजीटिव मरीज नान-कोविह निजी अस्पताल में उपचाररत पाये जाने सबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, डॉ0 जी.आर.गौड (डी.एच.ओ), डॉ0 सोहन मण्डलोई (असिस्टेंट प्रोफेसर), डॉ0 योगेश नीखरा ( आर0 एम0ओ0 ) एवं मुकेश सोनी ( तहसीलदार) की टीम द्वारा जीवंश अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमे COVID – 19 पॉज़िटिव मरीज, जीवांश अस्पताल 80 फीट रोड रतलाम में भर्ती होकर उपचारत पाई गई । जो मुख्य चिकित्सा व स्वस्थ्य अधिकारी रतलाम के लेखी शिकायत आवेदन पर से संचालक जीवंश अस्पताल रतलाम 80 फीट रोड के विरुद्ध धारा 188 IPC एवं 3,4 माहामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत थाना औ0 क्षेत्र रतलाम मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।