रतलाम,
10/मई/2021,
रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण से आमजन की सुरक्षा के लिए रतलाम जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 के तहत लागू की गई है । जिसके अंतर्गत संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित कर विवाह समारोह कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन न करते हुए रतलाम औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विवाह समारोह होता पाए जाने पर कार्यपालक दंडाधिकारी रतलाम शहर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आज सर्कल भ्रमण के दौरान सुमंगल गार्डन के पीछे कस्तूरबा नगर गृह निर्माण समिति कॉलोनी में विवाह समारोह होता पाया गया, जहां वधु पक्ष रतलाम का तथा वर पक्ष महू जिला इंदौर का था। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने एवं बिना अनुमति शादी आयोजन होते पाए जाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने हेतु कार्रवाई की गई,
Bharat24x7News Online: Latest News