रतलाम,
17 नवंबर 2022,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जिले के अतिदोहित विकासखंडों आलोट, जावरा, पिपलोदा तथा रतलाम में पूर्व से लागू पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 को आगामी 15 मार्च तक शिथिल किया गया है। 15 मार्च पश्चात पुनः उपरोक्त विकासखंडों में पेयजल परिरक्षण अधिनियम पूर्व की भांति लागू होगा।
रतलाम,
17 नवंबर 2022,
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में संयुक्त जांच अभियान में खाद्य एवम औषधि विभाग और नापतोल विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही हैं ताकि आमजन को शुद्ध एवम् गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। नापतोल विभाग के सहायक नियंत्रक नसीम खान द्वारा नित्यानंद बेकरी दिलीप नगर इंडस्ट्रियल एरिया रतलाम एवं किंग फ़ूड उद्योग दिलीप नगर इंडस्ट्रीज एरिया रतलाम पर निर्मित कर बेचे जा रहे टोस्ट के पैकेटों पर विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम एवं 6, 27 के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं असत्यापित काटे पाए जाने पर अधिनियम 24/33 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही सौरभ ट्रेडर्स हार्डवेयर व्यापारी एवं सालाखेड़ी स्थित ढाबे पर असत्यापित कांटा पाए जाने पर 24/33 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा एवम प्रीति मंडोरीया द्वारा कार्यवाही करते हुए किंग फूड उद्योग दिलीप नगर पर बैकरी उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था वहाँ से टोस्ट और पाम ऑयल के नमूने तथा नित्यानंद बेकरी से टोस्ट और खारी के नमूने लिए गए जिन्हे जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए जहां से जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमनुसार कार्यवाही की जायेगी। संस्थानों में साफ सफाई रखने एवम गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण एवम संग्रहण करने के निर्देश दिए गए। आगे भी कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।
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