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जनसुनवाई में 90 आवेदन पर हुई सुनवाई-मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार अर्थदण्ड अधिरोपित-

रतलाम

09/Sep/2025

कलेकटरेट कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 90 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।

आवेदक मदनसिंह पिता रतनसिंह राजपुत निवासी वार्ड क्रमांक 02 ठिकरिया बड़ावदा तह. जावरा जिला रतलाम ने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण मेरे मकान में पानी भर गया है व दीवार गिर गई है। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास हेतु आवेदन किया गया है सभी वांछित दस्तावेज नगरपरिषद को उपलब्ध कराए गए है परन्तु नगरपरिषद के इंजीनियर, कर्मचारी, सीएमओ द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाने हेतु आवेदन किया गया, कार्यवाही हेतु संबंधित आधिकारियों को निर्देशित किया गया। आवेदक ईश्वर लाल पिता नानुराम पाटीदार निवासी ग्राम अमलेटा द्वारा बताया गया कि मेरा इकलौता पुत्र बालकृष्ण खाद बीज लेने हेतु रतलाम गया हुआ था रास्ते में रतलाम और डोसीगांव के बीच वाहन से सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा शासन कि योजना से लाभ एवं आकस्मिक दुर्घटना पर मिलने वाली आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया गया। निराकरण हेतु एसडीएम रतलाम शहर को निर्देशित किया गया।

आवेदक नाथी पति बाबुलाल भाभर निवासी करमदी ने बताया कि शासन की योजना अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा था किन्तु 2023 से राशि मिलना बंद हो गया मेरे द्वारा पटवारी को भी अवगत करवाया गया लेकिन कोई समाधान नही हो पाया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतलाम शहर को निर्देशित किया गया। आवेदक शीला पति राहुल वसुनिया निवासी ग्राम मन्याबारी सैलाना ने आवेदन दिया कि आगनवाडी केन्द्र में सहायिका हेतु आवेदन किया गया था। पात्र सूची में राजेश्वरी हटीला का नाम प्रथम स्थान पर दर्शाया गया। जो कि ग्राम मन्याबारी की मूलनिवासी नही है। जिस कारण मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई। निराकरण हेतु महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया गया।

रतलाम

09/Sep/2025

लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा का कुल 01 प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाया गया। अधिनियम के अनुसार समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न किए जाने के संबंध में पदाभिहीत अधिकारी अनवर गौरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया परंतु अनवर गौरी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही पाया गया। आवेदक को समय-सीमा में सेवा प्रदाय न किए जाने के कारण आवेदन समय सीमा के बाहर प्रदर्शित होता रहा, जो कि म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7 (1)(क) के तहत कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा पदाभिहीत अधिकारी अनवर गौरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पिपलोदा पर विवाह का पंजीयन प्रकरण लंबित होने के कारण एक मुश्त  1000/-(एक हजार रूपए मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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