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चित्तौड़गढ़ निंबाहेडा मे शुक्रवार सांय 6 बजे से लग गया वीकेंड कर्फ़्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक करना होगा पालन,

चित्तौड़गढ़

16/04/2021

कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से हो रहे प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार सांय 06.00 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 (सोमवार) प्रातः 05.00 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड ( Week End) कफ्र्यू लगाया गया है। दिशा-निर्देश के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट तारा चन्द मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। जिसके तहत जिले में दिनांक 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार सांय 06ः00 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 (सोमवार) प्रातः 05ः00 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। 1कफ्र्यू के प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होंगे-
उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रषासन, पुलिस, जेल, हाॅमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वाॅर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निषमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि। न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे। केन्द्र सरकार की आवष्यक सेवाओं से जुडे़ कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे। बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेषन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्ष हेतु।सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डाॅक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी। आई-डी कार्ड के साथ इलेक्ट्राॅनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। राज्य में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिष्चित की जावें। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां पूर्व में जारी दिषा-निर्देषों का पालन करते हुए अनुमत होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेष-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। निम्नलिखित व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को इस दौरान आवागमन की अनुमति होगी। 1 भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पषुचारा से सम्बन्धित दुकानें गृह विभाग, राजस्थान सरकार के दिनांक 14.04.2021 के दिषा-निर्देषों के अनुसार। 2 फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें। 3 बैंकिग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि। 4 दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी सम्बन्धित सेवाऐं। 5 भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवष्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स के माध्यम से वितरण। 6 रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 08.00 बजे तक अनुमत होगी। 7 इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। 8 एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल आउटलेट। 9 बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण इकाईयां। 10 काॅल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं। 11निजी सुरक्षा सेवाऐं। 12 आवष्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट सम्बन्धी विनिर्माण इकाईयां । 13 चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां। 14 वे उत्पादन इकाईयां या सेवाऐं जिनमें रात्रिकालीन षिफ्ट चालू हैं एवं निरन्तर उत्पादन हो रहा हो। 15 जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। 16 संबंधित उपखण्ड़ मजिस्टेट द्वारा स्थानीय आवष्यकता के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी। 17 सरकार द्वारा अनुमत। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने सभी नागरिकों से आदेश की पालना करने की अपील की है। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51, _से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिष्चित की जावेगी। उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है। उक्त आदेष की पालना पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट, आयुक्त नगर परिषद/समस्त अधिषाषी अधिकारी नगर पालिकाएं, समस्त विकास अधिकारी पंचायत समितियां एवं अन्य सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।

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