होम आइसोलेट पॉजिटिव व्यक्ति निर्देशों का पालन करें बाहर घूमता पाए जाने पर कार्यवाही होगी, – कोरोना वायरस से निपटने में खर्च हो सकेगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि विधायकों की अनुसंशा होगी जरूरी, निर्देश जारी,

रतलाम, 

16 अप्रैल 2021,

रतलाम में कोविड-19 के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहें। संक्रमित व्यक्ति और उनके परिजन कंटेनमेंट से बाहर न आएं।  यदि होम आइसोलेट व्यक्ति द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो रोगी एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता अथवा परिजनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वे नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिव सैंपल आने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। इसके पश्चात दो नेगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत भी सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिजन यदि होम आइसोलेशन से बाहर पाए जाते हैं तो उन पर दो हजार रूपये का जुर्माना और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा । यदि होम आइसोलेट व्यक्ति के उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत भी कंटेनमेंट समाप्त नहीं किया गया है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 1075 पर दे सकते हैं। मगर किसी भी स्थिति में संक्रमित व्यक्ति अथवा उनके परिजन होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से सुश्री कृतिका भीमावद, परि. डिप्टी कलेक्टर रतलाम को प्रभारी तहसीलदार रतलाम ग्रामीण, रमेश मसारे नायब तहसीलदार रतलाम ग्रामीण को प्रभारी तहसीलदार नजूल जिला रतलाम तथा अरुण चंद्रवंशी नायब तहसीलदार सैलाना को आगामी आदेश पर्यंत नायब तहसीलदार ताल के पद पर पदस्थ किया है।

रतलाम, 

16 अप्रैल 2021,

रतलाम कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये अब विधायकों की सिफारिश पर निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिये जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएँ करने में किया जा सकेगा। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों और मेडिकल अमले की सहूलियत के लिये जिला कलेक्टर अब इन्फ्रारेड थर्मोमीटर, कोविड नियंत्रण में जुटे मेडिकल अमले के लिये पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट, आईसीयू वेंटीलेटर, आइसोलेशन या कोरेंटाइन वार्ड स्थापित करने, पैरा मेडिकल अमले के लिए मास्क, दस्ताने और सेनीटाइजर और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाये गये अन्य मेडिकल उपकरण या मशीन उपलब्ध कराने में खर्च कर सकेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ करना जरूरी होगा वहाँ के संबंधित विधायकों की अनुसंशा इसके लिये जरूरी होगी। यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये की गई है। व्यय की अनुमति एक बार के लिये होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जायेगा। राज्य शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने के लिये उपयोग में आने वाली राशि की शर्ते एवं मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुमति मदों के अनुसार होंगी। शर्तों के अनुसार स्वीकृत राशि और इसके खर्च करने एवं सामग्री खरीदने के बाद अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिये सभी उपलब्ध वित्तीय एवं अधोसंरचनात्मक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है।

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