रतलाम
01/May/2024
सीएम राइज विनोबा के समर कैम्प में विद्यार्थियों को थियेटर, ड्राइंग, पेंटिंग और खेल की बारीकियां सीखने के दृश्य यह बतातें है कि आनंदमयी वातावरण में विद्यार्थी सीखने और शिक्षक सीखाने को उत्सुक रहते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में इन गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम होंगे। उक्त विचार जिला शिक्षा अधिकारी के.सी. शर्मा ने सीएम राइज विनोबा के 10 दिवसीय समर कैम्प के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किये। समर कैम्प में 115 विद्यार्थी और 9 शिक्षक स्वैच्छिक रूप से भाग ले रहे हैं। कैम्प प्रभारी हीना शाह ने बताया कि पहले दिन थियेटर के अंतर्गत फीलिंग, टंक ट्विस्ट,साउंड और ब्रीथ का संयोजन रंगमंच से जुड़े संस्था के उप प्राचार्य गजेंद्र सिंह राठौर तथा हर्षिता सोलंकी ने करवाया। खेल में जगदीश पानोला और हर्षवर्धन सिंह ने लांग जम्प और इनडोर खेल करवाये। ड्राइंग और पेंटिंग में सरिता राजपुरोहित और सीमा चौहान ने अंक आधारित ड्राइंग कला सिखाई। प्राचार्य संध्या वोरा के मार्गदर्शन में कविता वर्मा, अमित झा, प्रह्लाद बैरागी, पिंकी सोलंकी, माधुरी तलेरा सहित सपोर्टिंग स्टाफ कैम्प में अपना योगदान दे रहें हैं। उक्त जानकारी देते हुए उप प्राचार्य श्री राठौर ने बताया कि इन गतिविधियों के साथ सुबह के सत्र में लाइफ स्किल्स और 21 वीं सदी के कौशल पर भी गतिविधियां प्रारम्भ की गई है।
रतलाम
01/May/2024
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान दिवस के 72 घंटे, 48 घंटे तथा 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ पुलिस तथा सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थानों पर 11 मई से 13 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के तहत सतत निगरानी रखी जाए। यह पता लगाया जाए कि बाहरी लोगों को उक्त परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लाज तथा अतिथिगृहों में रहने वालों की सूची पर भी नजर रखी जाकर उनका सत्यापन करें। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियां और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत नजर रखी जाए तथा उड़नदस्तो और स्थाई निगरानी दलों द्वारा सतत निगरानी की जाए। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिए किया जाए कि वह निर्वाचन है अथवा नहीं, उनकी पहचान स्थापित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधियों जैसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में संलग्न तो नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से ले गए राजनीतिक पार्टी जुलूस अभियान कार्यकर्ताओं की पहचान करके उन्हें तुरंत उपरोक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जाए। अनुज्ञप्त परिसर में शराब के भंडारण, अवैध शराब बनाने वालों पर सतत निगरानी रखी जाए और विशेष अभियान संचालित करके अवैध शराब भंडारण, निर्माण, विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करें। 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता तथा दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं हो।