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नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को दिए जा रहे आधुनिक यंत्रों के उपयोग के डिमोस्ट्रेशन-नेशनल लोक अदालत का 14 मार्च शनिवार को आयोजन-चांदनी चौक से लक्कड़पीठा पुलिया तक हटाया अतिक्रमण-किराये की राशि जमा नहीं करने पर 3 दुकानें सील-नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को विद्युत, संपत्ति कर एवं जलकर में मिलेगी छूट-02 किलो 147 ग्राम अवैध अफीम सहित आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जप्त

रतलाम

कलेक्टर मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के उद्देश्य से 9 मार्च से 13 मार्च तक विभिन्न विकासखंडों में कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 9 मार्च को रतलाम विकासखंड के ग्राम ढिकवा, भीलखेड़ी, पालसोड़ा एवं बदनोरा में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर कम बाइंडर तथा कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का डिमोस्ट्रेशन किया गया गया। इन यंत्रों के माध्यम से फसल कटाई के बाद नरवाई प्रबंधन को आसान बनाने और खेतों में अवशेष जलाने की समस्या को कम करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 10 मार्च को जावरा विकासखण्ड के ग्राम उकेड़िया, हाट पिपलिया, मिंडली एवं रोझाना में डिमोस्ट्रेशन किया जाएगा।

रतलाम

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट, बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  75 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिशत की छूट। उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) पर ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 20245 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।  यह छूट मात्र दिनांक 14/3/2026 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मार्च 2026 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

रतलाम

चांदनी चौक से बाजना बस स्टैण्ड तक बनाई जाने वाली लक्कड़पीठा 4 लेन सड़क के तहत चांदनी चौक से लक्कड़पीठा पुलिया तक 18 मीटर चौड़ाई के अन्दर आने वाले लगभग 20-25 मकानों/दुकानों का अतिक्रमण को पोकलेन व गैंग के माध्यम से हटाया गया।


लक्कड़पीठा रोड के  4 लेन निर्माण में आने वाले अतिक्रमण को हटाने हेतु नगर निगम द्वारा निशान लागाये गये थे चांदनी चौक से लक्कड़पीठा पुलिया तक ऐसे भवन/दुकानदार जिन्होने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था उन्हे नगर निगम द्वारा हटाया गया था अतिक्रमण हटाने की व्यय राशि रूपये 15 हजार रूपये प्रति घन्टा के मान से अतिक्रणकर्ता से वूसल किये जाने हेतु नोटिस जारी किया जायेगा।


इस अवसर पर निगम आयुक्त अनिल भाना, कार्यपालन यंत्री महेश सिरोहिया, सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।.

रतलाम

नगर निगम आयुक्त अनिल भाना द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम स्वामित्व के मार्केटो, गुमटी के ऐसे दुकानदार जिन पर दुकान-गुमटी किराये की राशि बकाया है राशि जमा नहीं कराने पर दुकान सील करने की कार्यवाही राजस्व अमले द्वारा की जा रही है

जिसके तहत तिलक शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकान नम्बर 1 मोहम्मद सलीम-अ. शकुर कुल बकाया राशि 70,625/-, दुकान नम्बर 14 सुभाष-केशवलाल कुल बकाया राशि 72,602/-, दुकान नम्बर 20 राजेन्द्र बनवारीलाल-शंकरलाल कुल बकाया राशि 89,486/- जमा नहीं करने पर दुकानों को सील किया गया।


इसके अलावा तिलक शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकान नम्बर 20 अनवर अली-ताहेर अली ने 41,585/- व स्टेडियम मार्केट की दुकान नम्बर 29 शारदा-नारायण ने 58,709/- रूपये बकाया किराये की राशि जमा कराई। दुकान सील करने की कार्यवाही राजस्व विभाग प्रभारी राजेन्द्रसिंह पवांर के निर्देशन में ऋषि पंड्या, पवन सोलंकी, राजेश डोडिया तथा राजस्व अमले द्वारा की गई।

रतलाम

जिला विधिक सहायता अधिकारी के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा। म.प्र. शासन द्वारा नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट के निर्देश जारी किए है। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, रतलाम सहित तहसील न्यायालय, जावरा, आलोट एवं सैलाना में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित किया जाएगा। उक्त उद्देश्य से प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

विद्युत प्रकरणों में छूट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

(1) प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

(2) लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 मार्च में समझौता करने पर ही लागू होगी।

(1) उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/ संयोजनों के विरुद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

(2) आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभप्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरुद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी

जलकर एवं संपत्तिकर

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु.50,000/- (रु. पचास हजार) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु.50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू.1,00,000/- (रु. एक लाख) से अधिक बकाया है,पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।

जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु.10,000/- (रु. दस हजार) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार मैं 100 प्रतिशत की छूट।

जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु.10,000/- (रु. दस हजार) से अधिक तथा 50,000/- (रु. पचास हजार) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।

जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार,तथा अधिभार की राशि रु. 50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

14मार्च2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 09 मई 2026, 12 सितम्बर 2026 एवं 12 दिसम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल नौक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर देय होगी।

छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी,जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी जहां लोक अदालत के दिनांक को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी। जिले की जनता से अपील की जाती है कि आपके विद्युत, जलकर एवं संपत्ति कर के मामलों को आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत निराकृत करवाकर उक्त छूट का लाभ ले सकते है।

विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत ‘अनहद’ वैचारिक समागम आज से

तीन दिन तक कालिदास अकादमी में संगीत पर होगा वैचारिक मंथन

उज्जैन,

विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ एवं संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में “अनहद – संगीत का उद्भव एवं विकास” विषय पर तीन दिवसीय वैचारिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 से 12 मार्च 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से अभिरंग सभागार, कालिदास अकादमी, उज्जैन में आयोजित होगा।

महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी के अनुसार इस समागम में देश के प्रख्यात विद्वान और संगीतज्ञ संगीत के उद्भव, विकास तथा भारतीय परंपरा में उसके महत्व पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित, पं. अर्जुन भारद्वाज, शतावधानी आर. गणेश, डॉ. पुरुदधीच, डॉ. श्रीनिवास वरखेड़ी, पं. बालकृष्ण शर्मा, पं. श्रीहरि गोकर, पं. गोस्वामी रणछोड़दास, रुद्रवीणा ज्योति हेगड़े, डॉ. पंकज माला शर्मा तथा डॉ. इन्द्राणी चक्रवर्ती वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से होगा, जिसमें ध्रुपद संस्थान भोपाल, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक अहमदाबाद, मेहर बैंड मेहर, सुश्री सूर्य गायत्री, रुद्रवीणा विदुषी ज्योति हेगड़े एवं मृणालिनी देसाई की प्रस्तुतियां होंगी। समागम के अंतर्गत संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विदुषी देवकी पंडित, पं. रूपक कुलकर्णी (बांसुरी), पं. मैसूर मंजुनाथ (वायलिन) तथा पं. साजन मिश्र अपनी संगीत प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों ने संगीत प्रेमियों, शोधार्थियों एवं नागरिकों से इस तीन दिवसीय आयोजन में सहभागिता करने का आग्रह किया है

रतलाम

जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना आलोट पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 02 किलो 147 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना आलोट पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर प्रभावी कार्रवाई की गई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर बरखेड़ा–आलोट रोड स्थित ग्राम नारायणी फंटा की ओर आ रहा है। सूचना पर थाना आलोट पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी राहुल पिता मांगु चन्द्रवंशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम नाथुखेड़ी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 02 किलो 147 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक MP 42 MF 0743 को भी जप्त किया गया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाना आलोट में अपराध क्रमांक 96/2026, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है तथा अवैध मादक पदार्थ के स्रोत एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी–
1. राहुल पिता मांगु चन्द्रवंशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम नाथुखेड़ी

जप्त मशरूका– 02 किलो 147 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम — अनुमानित कीमत ₹10,73,500
मोटरसाइकिल क्रमांक MP 42 MF 0743 — अनुमानित कीमत ₹50,000

सराहनीय भूमिका– इस कार्रवाई में निरीक्षक मुनेन्द्र गौतम, उप निरीक्षक आर.सी. खड़िया, आरक्षक दीपक पाटीदार, आरक्षक अभिनन्दन, आरक्षक अंकित काला, आरक्षक लोकेन्द्र शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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