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सैलाना में चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास और 4.10 लाख जुर्माने का आदेश

सैलाना में चेक बाउंस मामले में छह माह का कारावास और 4.10 लाख जुर्माने का आदेश

रतलाम

29/Nov/2024

रतलाम ब्यूरो चीफ कृष्णकांत मालवीय 

रतलाम जिले के सैलाना न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए। भरत पिता पेरू सिंघाड़ निवासी अमलेटी को छह माह की सजा और 4.10 लाख जुर्माने का आदेश दिया है। मामला सैलाना निवासी असगर अली पिता अली अकबर द्वारा दायर किया गया था। जिसमें भरत सिंघाड़ पर 2.42 लाख की उधारी के भुगतान में चेक बाउंस करने का आरोप लगाया गया था। भरत सिंघाड़ ने अपने बचाव में चेक गुम हो जाने का दावा किया था। हालांकि, न्यायालय ने इस दावे को असत्य मानते हुए। आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि भरत सिंघाड़ को 4.10 लाख प्रतिकार की राशि का भुगतान करना होगा। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश श्री अभिषेक सोनी द्वारा की गई, जबकि परिवादी असगर अली की ओर से पैरवी एडवोकेट ओमप्रकाश रजक ने की। यह फैसला चेक बाउंस से जुड़े मामलों में न्यायालय की सख्ती को दर्शाता है और लोगों को वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने की चेतावनी देता है।

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