रतलाम,
27/Nov/2021,
शासन की योजना अनुसार कोविड-19 से मृत्यु होने पर वारिसान को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय करने के लिए रतलाम जिले में रविवार को कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप में आवेदन प्राप्त करके अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय करने की प्रक्रिया की जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा सम्बंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है एसडीएम सिटी अभिषेक गेहलोत ने बताया कि रतलाम में रविवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 10:00 बजे से कैंप आयोजित होगा जिसमे निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर मय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगी। ज्ञातव्य है कि रतलाम के अलावा अन्य स्थानों के लिए उनके जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में कैंप आयोजित करके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कैंप में एक अधिकारी तथा उसके सहायक आवेदन प्राप्त करेंगे,
रतलाम,
27/Nov/2021,
रबी सीजन में उर्वरकों के सुगमता पूर्वक विक्रय के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सुनियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश कृषि तथा सहकारिता विभाग को दिए गए हैं। इसी तारतम्य में किसानों की मांग के अनुसार ओवर ड्यू तथा सहकारी समिति का सदस्य नहीं होने की स्थिति में सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्धता के दृष्टिगत जिले में यूरिया डीएपी तथा एनपीके उर्वरकों की सहकारी समिति केंद्रों पर नगद वितरण व्यवस्था लागू की गई है जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति केंद्रों के गोडाउन प्रभारियों तथा संस्था प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि केंद्रों पर ओवर ड्यू तथा अन्य किसानों को ऋण पुस्तिका के आधार पर प्रति हेक्टर यूरिया 4 बोरी प्रदान की जाएगी। प्रथम बार अधिकतम दो बोरी तथा दूसरी बार अधिकतम 2 बोरी का वितरण होगा। ऋण पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर उर्वरक वितरण की मात्रा इंद्राज की जाएगी। उर्वरक खरीदने वाले किसानों से आधार कार्ड के साथ ऋण पुस्तिका के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरण किया जाएगा संस्था प्रबंधक या गोदाम प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अथवा उर्वरक वितरण में अनियमितता बरती जाएगी तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कार्रवाई होगी। कहा गया है कि ओवरड्यू एवं अन्य कृषक समिति के कार्य क्षेत्र के ही होने चाहिए। डीएपी एनपीके उर्वरक 1 हेक्टेयर के लिए अधिकतम 2 बोरी दी जाएगी,
रतलाम,
27/Nov/2021,
शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि 50 हजार रूपए देने की योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं इस संबंध में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य द्वारा डीन मेडिकल कॉलेज तथा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिले में कोविड-19 संक्रमण से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके संबंध में वारिसान द्वारा आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में प्रस्तुत फॉर्म नंबर 4 में रिपोर्ट सत्यापन के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज तथा जिला चिकित्सालय में दो-दो चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जा कर रिपोर्ट देवे,
रतलाम,
27/Nov/2021,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूदखोरों-साहूकारों द्वारा मनमाना ब्याज लिए जाने से घटित कल की घटना ह्रदय विदारक और असहनीय है। मुख्यमंत्री चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए अवैधानिक रूप से सूदखोरी का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सूदखोरो-साहूकारो की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान अवैधानिक तरीके से चल रही साहूकारी और सूदखोरी की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए निवास कार्यालय में बुलाई गई आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने साहूकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण विनियम के प्रावधानो के सम्बंध में चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे,
रतलाम,
27/Nov/2021,
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मनमाने ब्याज की दरों पर बिना किसी लाइसेंस के लोग ऋण देते हैं और वसूली के लिए लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। दिए गए पैसे से कई गुना अधिक वसूला जाता है। ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। लाइसेंस लेकर नियम अनुसार निर्धारित ब्याज दर पर विधिवत ऋण देने संबंधी कार्य करने वालों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऋण देकर जोर-जबरदस्ती पैसे वसूलना आत्महत्या के लिए विवश कर देना, यह असहनीय है। मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में घटित घटना में लिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए,
रतलाम,
27/Nov/2021,
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस संबंध में जनजातियों के लिए कानून है। अन्य समुदाय के साथ हो रही इस प्रकार की गतिविधियों के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। सभी संबंधित विभाग इस संबंध में परस्पर समन्वय से ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह आंकलन किया जाए कि वर्तमान में कितने व्यक्ति ब्याज पर पैसा चलाने की गतिविधि के लिए पंजीकृत हैं। जो व्यक्ति अपंजीकृत रूप से यह गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं उनकी जानकारी एकत्र की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा पंजीकरण की व्यवस्था है तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों पर पंजीकरण की जिम्मेदारी है,