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जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता लेकर जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन की जानकारी दी, 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को किया लखन और जितेन्द्र उर्फ जीना को जिला बदर, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सेंस प्लान का कैलेंडर निर्धारित किया, निर्वाचन प्रक्रिया में अधिग्रहित वाहनों को डीजल पेट्रोल प्रदाय करने के लिए पेट्रोल पंप अधिग्रहित,

रतलाम,

 03 जून 2022,

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को नगरीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम तथा जिले में की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम संजीव पांडे, दिनेश शर्मा, डी.पी. धाकड़, अभय जैन, जाफर हुसैन, पीयूष बाफना, मांगीलाल नगावत आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि जिले के नगरीय निकाय नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा, नगर परिषद आलोट, ताल, पिपलोदा, बडावदा, धामनोद, नामली के आरक्षण की कार्यवाही विगत 25 मई को संपन्न की गई थी। जिले में नगरीय निकाय का कार्यकाल पूर्ण करने वाले रिक्त पदों की जानकारी में बताया कि 1 महापौर तथा 169 पार्षद के पद रिक्त हैं। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन विगत 10 मई को किया जा चुका है। इस अनुसार जिले में 3 लाख 26291 मतदाता हैं जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 63 हजार 972 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 62 हजार 302 है, अन्य मतदाता 17 है। जिले के 8 नगरीय निकाय अंतर्गत 435 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, इनमें 90 संवेदनशील तथा 37 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरी निकायों के निर्वाचन के लिए लगभग 2100 मतदानकर्मी नियुक्त रहेंगे। बताया गया कि मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। मतदान के लिए मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन दो चरणों में संपन्न होंगे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण संहिता के पालन में सहयोग करें। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक मतदान सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एम.एल. आर्य द्वारा बैठक में नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा बताई गई।

रतलाम,

 03 जून 2022,

जिले में नगरीय निकायों की आचार संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता लेकर जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूर्ण है। जिले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु प्रशासन कटिबद्ध पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा पत्रकारगण उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता है। 435 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान कार्य की जिम्मेदारी 2100 मतदानकर्मी संभालेंगे। प्रथम चरण में जिले की नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में आगामी 6 जुलाई को मतदान होगा। द्वितीय चरण में नगर पालिका निगम रतलाम, नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद नामली, पिपलोदा, बड़ावदा तथा धामनोद के लिए आगामी 13 जुलाई को मतदान होगा। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण के मतदान की मतगणना 17 जुलाई को तथा द्वितीय चरण के मतदान की मतगणना 18 जुलाई को प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगी। जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील  है। बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निगम महापौर के लिए 20 हजार रुपए, नगर पालिका निगम पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका पार्षद पद के  लिए 3 हजार रुपए एवं नगर परिषद के पार्षद पद के लिए एक हजार रुपए निक्षेप राशि जमा की जाना होगी। निर्वाचन व्यय की सीमा भी बताई गई। नगर पालिका निगम महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 35 लाख रुपए अधिकतम सीमा रहेगी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए 15 लाख रूपए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रहेगी। पार्षद पद के लिए नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा के तहत 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए 8 लाख 75 हजार रूपए तथा 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए व्यय सीमा बताई गई। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए पार्षद पद के लिए वह सीमा अधिकतम ढाई लाख रूपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए डेढ़ लाख रूपए तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख रूपए रहेगी। नगर परिषद में पार्षद पद की व्यय सीमा अधिकतम 75 हजार रूपए है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक को नोडल अधिकारी बनाया गया है जिनका मोबाइल नंबर 99939 88841 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07412 299227 तथा मोबाइल नंबर 83490 70151 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी प्रवीण कुमार साहू बनाए गए हैं जो ई दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। उनका मोबाइल नंबर 74158 32833 है। कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन केंद्र पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में स्थापित है। बताया गया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 दिन की होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी।  बताया गया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति आगामी 11 जून से प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी,

रतलाम,

 03 जून 2022,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘’ तथा ’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मीराकुटी गांधीनगर निवासी लखन पिता चरणदास धंजेय को माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैनआगरधारझाबुआमंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत कल्याण नगर त्रिवेणी रोड निवासी जितेन्द्र उर्फ जीना पिता मोहनलाल राठौर को माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैनआगरधारझाबुआमंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा,

रतलाम,

 03 जून 2022,

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सेंस प्लान कैलेंडर जारी करने एवं कार्य योजना को गति प्रदान करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेंस प्लान नोडल अधिकारी विनीता लोढ़ा, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग अंकिता पंड्या, प्राध्यापक डॉ. एस.एस. मौर्य, उप संचालक पंचायत संध्या शर्मा, डीपीएम डा.अज़हर अली, जिला परियोजना प्रबंधक हिमांशु  शुक्ला, प्राचार्य जितेंद्र जोशी, जिला सलाहकार आनंद व्यास, जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र सौरभ श्रीवास्तव, जन अभियान परिषद जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय उपस्थित थे। बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर उन्हें संचार माध्यमों द्वारा जन-जन तक पहुंचाने हेतु कार्य योजना बनाई गई । उक्त गतिविधियों में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह परिसर दूत, एनएसएस, एनसीसी, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान को गति प्रदान की जाएगी । दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी दिए जाने के लिए उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय को अवगत कराया गया। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत गतिविधियों को वार्ड वार कराए जाने एवं गर्मियों को दृष्टिगत रखते हुए रैली शाम के समय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता संबंध में अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।

रतलाम,

 03 जून 2022,

त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए अधिग्रहित वाहनों को डीजल पेट्रोल प्रदाय करने हेतु चिन्हित पेट्रोल पंप को उनके क्षेत्र में वाहनों को डीजल, पेट्रोल प्रदाय करने हेतु अधिग्रहित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश अनुसार जनपद पंचायत रतलाम, नगर निगम रतलाम, नगर पंचायत धामनोद, नगर पंचायत नामली निकायों के लिए ए स्क्वायर पेट्रोल पंप जावरा फाटक रतलाम, पटेल ऑटोमोबाइल्स रतलाम, अभिनव ऑटोमोबाइल्स बंजली तथा हैप्पी ऑटोमोबाइल्स नामली अधिग्रहित किए गए हैं। इसी तरह जनपद पंचायत जावरा, नगर पालिका जावरा तथा नगर पंचायत बड़ावदा के लिए नाहटा ब्रदर्स रिलायंस पेट्रोल पंप जावरा, एक्टिव कंपनी जावरा तथा विनायक शक्ति ऑटो फ्यूल्स बड़ावदा को अधिग्रहित किया गया है। जनपद पंचायत पिपलोदा के लिए शहीद बृजेश गुप्ता पैट्रोल पंप पिपलोदा तथा केशव ऑटोमोबाइल्स पिपलोदा को अधिग्रहित किया गया है। जनपद पंचायत तथा नगरपालिका आलोट एवं नगर पंचायत ताल के लिए अरिहंत फ्यूल्स आलोट तथा पाटीदार पेट्रोलियम ताल अधिग्रहित किए गए हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत सैलाना एवं जनपद पंचायत बाजना के लिए श्री साईं पेट्रोल पंप सैलाना तथा अमित फ्यूल्स बाजना अधिग्रहित किए गए हैं। उपरोक्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अपने पंप की क्रेडिट स्लिप बुक उस क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत निर्वाचन एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगरीय निकाय निर्वाचन के कार्यालय में प्रस्तुत करें, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा जारी की गई मात्रा अनुसार निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित किए गए वाहनों को डीजल-पेट्रोल प्रदाय करेंगे, निर्वाचन कार्य संपन्न होने के बाद प्रदाय किए गए डीजल- पेट्रोल के जिला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित करेंगे।

डीजल पेट्रोल का सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा आदेशित किया गया है कि पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले के संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालक रिजर्व स्टॉक रखेंगे। जारी आदेश अनुसार पंप संचालक 1000 लीटर पेट्रोल तथा 2000 लीटर डीजल पंपेबल रिजर्व  स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। पंप संचालक रिजर्व स्टार्ट होने पर संबंधित क्षेत्र की एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अथवा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल-पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। यदि उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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