नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में आलोट एवं ताल में होगा 6 जुलाई को मतदान, प्रचार प्रसार के दौरान पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाए, स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश, आबकारी विभाग द्वारा 43 हजार रूपए की अवैध मदिरा एवं महुआ लहान जब्त,

रतलाम,

06/July/2022,

नगरीय निकाय आम निर्वाचन – 2022 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया 6 जुलाई को होगी। रतलाम जिले के नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में 6 जुलाई को प्रातः 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए समस्त मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। मतदान दलों को सम्बन्धित मुख्यालय से मतदान सामग्री मंगलवार को वितरित की गई। सामग्री प्राप्त कर मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचे तथा वहां की व्यवस्थाएं पूर्ण की नगर परिषद आलोट एवं नगर परिषद ताल में 15-15 वार्ड के लिए मतदान की प्रक्रिया हो रही है। नगर परिषद आलोट के लिए 25 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं । यहां मतदाताओं की कुल संख्या 18042 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 9154 तथा महिला मतदाता 8888 हैं।  नगर परिषद ताल में 15 वार्डों के मतदान के लिए 15 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं । यहां मतदाताओं की कुल संख्या 11784 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 5930, महिला मतदाता 5851 तथा अन्य मतदाता तीन हैं प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियोजित मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा,

रतलाम,

06/July/2022,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क (छ) में मूल कर्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग किया जाना प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू ड्राट एंड पैक एनिमल्स रूल्स 1965 द्वारा विनियमित किया जाता है।  उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा प्रचार प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाए,

रतलाम,

06/July/2022,

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार राज्य में चुनाव संपन्न होने तक प्रत्येक जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध जिले में आखिरी चुनाव की घोषणा होने तक प्रभावशाली रहेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोग सुरक्षा या लोग शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति के शस्त्र अनुज्ञप्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत विधिवत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों में समस्त या चुनिंदा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उसके शस्त्र निकटतम थाने में आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति तक नियमानुसार जमा कराएं केंद्र और राज्य शासन के विभाग एवं उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी , बैंक सुरक्षा, एटीएम सुरक्षा, कैश ट्रांजिट वैन की सुरक्षा, संवेदनशील संस्थानों एवं उपक्रमों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को प्रदाय अनुज्ञप्तियों पर इससे छूट प्रदान की जाए,

रतलाम,

06/July/2022,

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव  एवं नगरीय निकाय चुनाव  के परिप्रेक्ष्य  मे कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के आदेशानुसार, सहायक आबकारी आयुक्त नीरजा श्रीवास्तव एवं नगर पुलिस अधीक्षक जावरा अभिषेक आनन्द के निर्देशन एवं सहायक  जिला आबकारी अधिकारी श्री एम. एल. माडरे, एन. आर. वास्कले एवं टी.आई. ओद्योगिक थाना क्षैत्र प्रकाश गडरिया के नेतृत्व में अवैध मदिरा संग्रहण, परिवहन, विक्रय और उत्पादन के विरुद्ध चलाये जा रहे सतत अभियान के तहत 05 जुलाई को जावरा के ग्राम उकेडिया में तलाशी के दौरान तीन अलग-अलग स्थानो से कुल 700 किलो महुआ लहान व 40 लिटर कच्ची हाथ भट्टी बरामद कर आबकारी अधिनियम 34 (1) च  के तहत  अज्ञात के विरुद्ध  कायम कर जावरा वृत्त (अ) प्रभारी अशोक दवे द्वारा  विवेचना मे लिये गये जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 43000 रु है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक अविनाश भूरिया, के.के. पडरिया, पुष्पराजसिह चोहान, चेतन वेद, मीनाक्षी रेवाले, पुलिस उपनिरीक्षक राजेश मालवीय, प्रियंका चोहान, दिनेश राठोर, एएसआई प्रदीप टोप्पो, कमलेश सीनम का सराहनीय योगदान रहा,

रतलाम,

06/July/2022,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धबाईखेडी निवासी रकमा पिता गोबा उर्फ गोविन्द मईडा, पुलिस थाना आलोट अन्तर्गत ग्राम भीम बर्डा निवासी अभयसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया तथा पुलिस थाना ताल अन्तर्गत ग्राम खारवांकला निवासी संजय उर्फ बट्या धोबी को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा,

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