रतलाम,
23/Feb/2024,
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी परिपत्र अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया की निर्धारित समय सारणी के अनुसार 23 फरवरी से 3 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार होगा। आवेदन के पश्चात सत्यापन केंद्र जो शासकीय जन शिक्षा केंद्र है में सत्यापन करने का कार्य 24 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगा। रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना देने का कार्य 7 मार्च को किया जाएगा। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 11 मार्च 19 मार्च तक किया जाएगा। द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च को होगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट करने का कार्य 22 से 26 मार्च को होगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च को किया जाएगा। स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 5 अप्रैल तक की जाएगी प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने क्षेत्र के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी तथा आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक की पात्रता अनुसार तथा आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशःक्त बच्चों तथा एचआईवी ग्रस्त बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार कमजोर वर्ग के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता का खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही जिनमें पात्र आवेदक निम्न अनुसार होंगे- जैसे परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से हैं। माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसी प्रकार कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। इसके अलावा बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
रतलाम,
23/Feb/2024,
श्री सुनील गांधी उनकी माताजी श्रीमती मोहनबाई गांधी के उपचार में लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच दल द्वारा मरीज श्रीमती मोहनबाई का उपचार डॉ. राजेश पाटनी द्वारा किया जाना पाया गया जबकि उक्त अवधि में डॉ. राजेश पाटनी के क्लिनिक का नर्सिंग होम एक्ट अर्थात म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम 1997 के प्रावधानो के अनुसार जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। इस आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर द्वारा निजी चिकित्सक डॉ. राजेश पाटनी पर दस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया, साथ ही कडी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर डॉ. राजेश पाटनी के विरूद्व म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद को इनका पंजीयन निरस्तीकरण हेतु लिखा जाएगा
रतलाम,
23/Feb/2024,
सैनिक कल्याण बोर्ड रतलाम की त्रैमासिक बैठक आगामी मार्च माह में कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तावित है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अजय शर्मा (सेवानिवृत्त) ने कहा है कि भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त बैठक के योग्य यदि कोई एजेंडा पॉइंट है तो उससे 29 फरवरी तक अवगत करा दें ताकि बैठक में उस पर विचार विमर्श हो सके।
रतलाम,
23/Feb/2024,
राज्य कोल्ड चेन अधिकारी श्री विपिन श्रीवास्तव द्वारा जिले के विरियाखेडी स्थित जिला प्रशिक्षण केंद्र पर विभागीय कार्यो की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रजनीश सिन्हा, प्रतिनिधि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्री चौहान, सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर डब्ल्युएचओ डॉ. रितेश बजाज, संभागीय समन्वयक एविडंस एक्शन श्री कपिल यति, पीएसएम विभाग डॉ. आनंद पाटीदार, जिला क्षय अधिकारी डॉ. अभिषेक अरोरा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, डीसीएम श्री कमलेश मुवेल ,श्री मोहन कछावा, बीएमओे, बीईई, बीपीएम, बीसीएम एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे बैठक में एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट का ऑनलाईन टीबी विन साफटवेयर पर अपलोड करने, वेक्सीनेशन हेतु पात्र हितग्राही समूह की पहचान कर आवश्यक तेयारियां सुनिश्चित करने हेतु निर्दशित किया गया। बैठक में श्री विपिन श्रीवास्तव ने गर्भवती माताओं और बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने एवं सभी प्रकार के कार्यो की रियल टाईम रिर्पोंटिंग करने की बात कही। उन्होने ब्लॉकवार, कर्मचारीवार, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इन्हे लगेगा टीबी से बचाव का टीका
टीकाकरण के दौरान पिछले 5 वर्ष से टीबी का उपचार करा रहे ऐसे लोग जिनका उपचार पूर्ण हो चुका है, पिछले 5 साल से टीबी मरीज के संपर्क में रहनेवाले लोग, जिनका बीएमआई 18 से कम हो, स्वयं रिपोर्ट किए गए धुम्रपान करने वाले लोग, स्वयं रिपोर्ट किए गए डायबीटीज के मरीज तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग सहमति पत्र भरकर टीका लगवा सकेंगे ।
इन्हे नहीं लगेगा टीका
18 वर्ष से कम आयु के लोग, टीका लगवाने के प्रति असहमति रखने वाले व्यक्ति, गंभीर रूप से बीमार बिस्तर पर रहने वाले व्यक्ति, गर्भवती माताऐं, स्तनपान कराने वाली माताऐं, जिनका वर्तमान में टीबी का उपचार चल रहा है, एचआईवी, कैंसर इम्युनोसप्रेशन लोग, दवाओं के प्रति एलर्जी रखने वाले लोग, प्रत्यारोपण रिसीवर आदि को किसी भी स्थिति में बीसीजी का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा ।