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युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान का प्रारंभिक प्रशिक्षण संपन्‍न,मलेरिया के पॉजिटीव केस मिलने पर रेपिड फीवर सर्वे करें : डॉ. हिमांशु जायसवार वाहक‍जनित रोग कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शिविर आयोजित, वृद्वाश्रम पर शिविर आयोजित, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा विरियाखेड़ी,व ग्राम मुंशी पाड़ा पर स्थित इट के भट्टो पर काम कर रहे बाल मजदूरों से मिले उन्हें बाल श्रमिक कानूनों की जानकारी दी,

रतलाम,

12 जून 2021,

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी  डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि राज्‍य स्‍तरीय अधिकारियों द्वारा युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान का प्रशिक्षण वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से प्रदान किया गया। जिले में  जिला प्रशिक्षक के रूप में डॉ. संजय वाते प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय, श्री प्रदीप पाटीदार पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा, श्री इंदलसिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा, डॉ. वर्षा कुरील जिला टीकाकरण अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्‍त किया। राज्‍य स्‍तरीय अधिकारियों प्रमुख सचिव उच्‍च शिक्षा अनुपम राजन, प्रमुख सचिव तकनीकि शिक्षा हितेन्‍द्र शुक्‍ला, राज्‍य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्‍ला, युनिसेफ से डॉ. वंदना भाटिया, डॉ. कपिल जादौन ने प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बताया कि युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान का शुभारंभ 18 जून से किया जाना है। अभियान के दौरान  एक माह तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत शासकीय कॉलेज के प्राध्‍यापक प्रशिक्षण प्राप्‍त करके  विद्यार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटे समूहों में प्रशिक्षित करेंगे। अभियान में मुख्‍य रूप से कॉलेज के विद्यार्थियों के माध्‍यम से कोविड अनूकुल व्‍यवहार परिवर्तन में सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा तथा कोविड टीकाकरण के संबंध में व्‍याप्‍त भ्रांतियां दूर करते हुए टीकाकरण का कवरेज किया जाएगा। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए राज्‍य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि एस. एम. एस. अर्थात सोशल डिस्‍टेंसिंग , मास्‍क , और सेनिटाईजेशन का पालन और सभी पात्र व्‍यक्तियों का टीकाकरण कोविड से बचाव का उपाय है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कोविड 19  टीका सुरक्षित  है और बीमारी से बचाव करता है। कोविड 19 टीका प्रभावी है और कोरोना से होने वाली संभावित मृत्‍यु दर में 95 प्रतिशत और भर्ती होने की दर में 86  प्रतिशत की कमी लाता है। स्‍पष्‍ट किया गया कि  18  वर्ष से अधिक आयु के सभी व्‍यक्तियों का टीकाकरण किया जा सकता है। धात्री माताओं का टीकाकरण किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में कोविन एप के माध्‍यम से प्री बुकिंग कराकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे टीकाकरण कराया जा सकता है। दोनों डोज एक ही वैक्‍सीन के लगाए जाना आवश्‍यक है अर्थात वैक्‍सीन के प्रकार में दोनों डोज में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोविड संक्रमण से पीडित होने की दशा में ठीक होने के तीन माह बाद टीकाकरण कराया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान हाथ धोने की सही विधि एवं मास्‍क लगाने के सही तरीके के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी गई । 

रतलाम,

12 जून 2021,

रतलाम जिले में डॉ. हिमांशु जायसवार राज्‍य कार्यक्रम अधिकारी  द्वारा जिला प्रशिक्षण केन्‍द्र विरियाखेडी पर राष्‍ट्रीय वेक्‍टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया) की प्रगति की समीक्षा की गई । बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी डा. प्रमोद प्रजापति ने कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी। डॉ. प्रजापति ने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में रतलाम जिले में मलेरिया के मामलों में कमी आई है। बैठक में डॉ. जायसवार ने कार्यक्रम की प्रगति के प्रति संतोष व्‍यक्‍त करते हुए विकासखंड स्‍तरीय चिकित्‍सकों एवं स्‍टाफ को निर्देशित किया कि मौसम परिवर्तन के दौरान वाहक जनित रोगों के बढने की आशंका रहती है। इसके लिए प्रत्‍येक मरीज के बुखार की जॉच की जाए, एक्टिव और पेसिव दोनों प्रकार के सर्विलेंस पर ध्‍यान केन्द्रित करें। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सभी पूर्व तैयारियां कर ली जाए। रेपिड डायग्‍नोस्टिक किट के माध्‍यम से आशा कार्यकर्ताओं को स्‍लाईड बनाने का पूरा प्रशिक्षण प्रदान करें। मलेरिया पॉजिटीव केस मिलने की दशा  में पाजिटीव केस के घर के 400 मीटर के क्षेत्र में रेपिड फीवर सर्वें करें तथा मरीज को प्रोटोकॉल अनुसार पूरा उपचार प्रदान किया जाए। किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने की स्‍थति से बचाव के लिए सूचना तंत्र मजबूत रखें। माईक्रोस्‍कोप एवं अन्‍य उपकरणों की कमी होने की दशा में मांग पत्र प्रस्‍तुत करें। उन्‍होने बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास पानी इकटठा ना होने दें, घरों में कूलर तथा छत की नियमित सफाई करें, पुराने टायर आदि को हटा दें, सोते समय हमेशा मच्‍छरदानी का उपयोग करें। बैठक में डॉ. जी.आर. गौड ने सभी स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर बुखार के रोगियों की निगरानी रखने के निर्देश दिए। एपिडेमियोलॉजिस्‍ट डॉ. गौरव बोरीवाल ने आईएचआईपी कार्यक्रम अंतर्गत नियमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। डीपीएम डॉ. अजहर अली ने कहा कि जिले में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव संबंधी सभी अवश्‍यक कदम उठाए जा रहे हैं एवं अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रमों में भी प्रगति की जा रही है। बैठक में डॉ. प्रतिभा शर्मा, डॉ. शेलेष डांगे, सुश्री श्‍वेता बागडी, सहायक मलेरिया अधिकारी एन.एस. वसुनिया तथा अन्‍य अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। 

रतलाम,

12 जून 2021,

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार 12 जून को नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल गृह, रतलाम में आनलाईन माध्यम से जिला न्यायाधीश/सचिव अरूण श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी द्वारा शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बाल गृह में कार्यरत सुश्री रितु वर्मा से व्हाट्एप्प के माध्यम से बच्चों से चर्चा की गई। बच्चों को उनके मूल अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, खेलने का अधिकार और विकास के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों की जानकारी दी गई। बालकों को बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे यह भी जानकारी ली गई कि क्या उनमें से कोई बच्चा कभी बाल श्रम से पीड़ित रहा है या उनका कोई परिचित बालक या बालिका ऐसी है जो शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर किसी उद्योग, व्यवसाय, होटल या किसी घर में बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रही है या कर रहा है। इस वर्ष की इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन द्वारा चुनी गई बाल श्रम निषेध थीम है  Act now end child labour. बाल श्रम निषेध दिवस आयोजन के साथ नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत कार्य करते हुए बालकों के स्वास्थ्य, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के विषय में भी जानकारी ली गई। वर्तमान में समस्त बालक बाल गृह के अंदर ही रहते हुए कोरोना गाईडलाइन के कारण इंडोर एक्टिविटीज में व्यस्त हैं। सुश्री रितु से बालकों एवं बाल गृह संचालन में आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम को लिखित रूप से सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को इंदौर/ उज्जैन स्थित बाल गृह भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।  

रतलाम,

12 जून 2021,

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में 12 जून को नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2016 अंतर्गत वृद्वाश्रम बिरियाखेड़ी, रतलाम में आनलाईन माध्यम से जिला न्यायाधीश/ सचिव अरूण श्रीवास्तव एवं सुश्री पूनम तिवारी जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा एक शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में वृद्वजनों की स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं संबंधी जानकारी ली गई। उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने संबंधी समस्याओं की जानकारी ली गई। वीडियो कालिंग के माध्यम से वृद्वाश्रम का निरीक्षण किया गया और वृद्वजनों हेतु विशेष रूप से साफ-सफाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। पूर्व में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की पहल से वृद्वाश्रम में साफ-सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किया गया था। शिविर के दौरान राहुल भटट् के व्हाट्एप्प नंबर पर काल करके वृद्वजनों से बातचीत की गई। वर्तमान में कुल 21 वृद्वजन वृद्वाश्रम में रह रहे हैं। वृद्वाश्रम में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरूस्त किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राहुल को फिनाइल और साबुन से सारी फाइबर कुर्सियां, मेजें और फर्श धोने के लिए निर्देशित किया गया।

रतलाम,

12 जून 2021,

आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा विरियाखेड़ी,व ग्राम मुंशी पाड़ा पर स्थित इट के भट्टो पर काम कर रहे बाल मजदूरों से मिले उन्हें बाल श्रमिक कानूनों की जानकारी दी, व समझाया कि अभी आप की पढ़ना लिखना चाहिये न कि ईट की भट्टी पर काम करना चाहिए,चाइल्ड लाइन टीम एरिये के रहवासियों से मिले और उन्हें बालश्रम निषेध दिवस के बारे में बिताते हुए विभिन्न परियोजनाओं जैसे आर.टी.ए स्कूल में एडमिशन,पेंसिल पोर्ट आदि की जानकारी देते हुए बच्चो के शिक्षा के अधिकारों के बारे मे बताया, व बच्चों तथा रहवासियों को मास्क सेनेटाइजर व पेम्प्लेट वितरित किए। चाइल्ड टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों सैलाना बस स्टैंड मंडी,बस स्टैंड, घास बाजार आदि दुकानों पर जाकर बाल श्रमिक दिवस के बारे लोगो को जागरूक करने उद्देश्य से बताते हुए बाल श्रमिक कानूनों की जानकारी दी,ओर बताया कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नही करवाना है इसमें बाल मजदूरी कराने पर आपको जुर्माना व दंड दोनों ही देना होगा जिसमे बच्चो से काम करवाने वाले को 20 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना व दो वर्ष के कारावास व दोनों का प्रावधान हैं। वह अगर कोई बच्चों को जबरन बाल मजदूरी कराता है महिला बाल विकास के चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंम्बर 1098 पर जानकारी दे सकते है । जानकारी देने वालो की नाम नंबर गोपनीय रखा जाता है और टीम ने दुकानदारों को जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन के पेम्पलेट व पोस्टर दिए। उपस्थित टिम सदस्य जिला चाइल्ड लाइन समन्वयक प्रेम जी चौधरी, काउंसलर सुनीता देवड़ा,टीम सदस्य अरूण भल्ला, दिव्या उपाध्याय, विनोद राठौड़, लोकेश पाटीदार,जागृति सोनी उपस्थित रहे।

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