रतलाम,
29 अक्टूबर 2022,
जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण के मामले में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि सहायक वर्ग-3 का पद रिक्त नहीं होने से स्वर्गीय श्री भेरूलाल मालवीय शिक्षक माध्यमिक विद्यालय ढिकवा के आश्रित पुत्र आत्माराम मालवीय निवासी बेरछा तहसील जिला रतलाम की सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु कार्यालय नोडल में प्रकरण भिजवाया गया है। अपर कलेक्टर ने बताया है कि वर्तमान में 5 आवेदकों को तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है तथा 9 आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। इनमें से किसी भी आवेदक को अजा संवर्ग में सहायक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि रतलाम जिले में अनुसूचित जाति संवर्ग में सहायक वर्ग-3 का पद रिक्त नहीं है। रतलाम जिले में अनुसूचित जाति संवर्ग में सहायक वर्ग-3 का पद रिक्त नहीं होने से आत्माराम मालवीय को सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।
रतलाम,
29 अक्टूबर 2022,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दो आरोपियों को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरखेडाकला निवासी अकबर पिता बाबू खां मुल्तानी को 1 वर्ष तथा पुलिस चोकी सालाखेडी अन्तर्गत ग्राम नगरा निवासी आदित्य सिंह तोमर पिता स्व. अनूप सिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
रतलाम,
29 अक्टूबर 2022,
राशन की कालाबाजारी की रोकने के लिए जिले में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ईकेवाईसी तथा डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किए जाने के लिए अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान जिले में 5 लाख 89 हजार 747 हितग्राहियों के ईकेवाईसी तथा 1 लाख 14 हजार 600 परिवारों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि ईकेवाईसी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान संचालित किया जाए। बताया गया है कि पात्र हितग्राहियों के ईकेवाईसी कराने की सुविधा उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। उचित मूल्य दुकान पर हितग्राही द्वारा अपना आधार कार्ड ले जाकर कार्य दिवस में ईकेवाईसी कराया जाएगा। वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम, दिव्यांग महिलाओं तथा बच्चों का ईकेवाईसी विक्रेताओं द्वारा घर पर जाकर कराया जाएगा। पीडीएस के डेटाबेस में हितग्राही का त्रुटिपूर्ण आधार नंबर दर्ज होने पर सही आधार नंबर दर्ज किया जाकर केवाईसी होगा। जिन हितग्राहियों के बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर ईकेवाईसी नहीं हो पाती है उन हितग्राहियों को आधार पंजीयन केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक अपडेशन की कार्यवाही करने हेतु सलाह दी जाए। उचित मूल्य दुकान से हितग्राही के ईकेवाईसी होने पर डेटाबेस एवं हितग्राही आधार डेटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान जेएसओ लॉग इन से किया जाएगा एवं मिलान होने पर अनुमोदन की कार्रवाई की जाएगी। जिन हितग्राहियों के पीडीएस डाटाबेस एवं आधार के विवरण में भिन्नता पाई जाए, उनकी द्वारा मौके पर जांच की जाएगी एवं जांच में वास्तविक हितग्राही पाए जाने पर अनुमोदन कार्रवाई की जाएगी। हितग्राही के नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिला नहीं होने पर ईकेवाईसी रिजेक्ट किए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान से वितरित राशन सामग्री की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने के लिए परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाइल नंबर डेटाबेस दर्ज कराया जाना है। पात्र परिवार के डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन पर उपलब्ध कराई गई है। जिनके मोबाइल नंबर पूर्व में दर्ज हो चुके हैं उनके मोबाइल नंबर डेटाबेस में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है एवं डेटाबेस में पूर्व से दर्ज मोबाइल नंबर पीओएस मशीन में प्रदर्शित कराए गए हैं। वास्तविक पात्र परिवार के सही मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करने की कार्रवाई ओटीपी आधारित की गई है। हितग्राही के डेटाबेस में त्रुटिपूर्ण मोबाइल नंबर दर्ज होने पर नवीन या सही मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में तथा विलोपन की सुविधा डीएसओ लॉग इन उपलब्ध कराई गई है। पात्र परिवार के किसी भी सदस्य के पास मोबाइल नंबर होने पर उनकी जानकारी उचित मूल्य दुकान पर पृथक से संधारित कराई जाएगी। अभियान के दौरान दुकानवार नोडल अधिकारी वही रहेंगे जो अन्न उत्सव हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि ईकेवाईसी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर आमंत्रित किया जाएगा। यदि दुकान पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो विक्रेताओं को घर-घर जाकर यह कार्रवाई करना होगी। कार्य की मानिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ईकेवाईसी एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने की दुकान और प्रगति की जानकारी ईपीडीएस पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। राज्य स्तर से भी समीक्षा होगी। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 0755 2551471स्थापित किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर से भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। अभियान की सूचना जिले में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
रतलाम,
29 अक्टूबर 2022,
म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 516 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। क. लेखाधिकारी भारत चंदेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बी.एस.एन.एल. के कार्यालय में 12 नवम्बर के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। दूरभाष, मोबाइल, एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता से बी.एस.एन.एल. आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील करता है।
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