जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, मेडिकल कॉलेज  में अब 63 पेशेंट भर्ती, कोविड मरीजों को निजी अस्‍पतालों में भर्ती करने के संबंध में नई गाईडलाईन तय की गई, कृषि उपज मंडी में 14 जून से नीलामी आरंभ होगी, रतलाम जिले में 4 अस्पतालों को छोड़कर अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों का उपचार एवं भर्ती नहीं किया जा सकेगा,

रतलाम,

9/जून/2021,

रतलाम जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक वर्चुअल बुधवार को संपन्न हुई। जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य काश्यप, विधायक राजेंद्र पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बैठक से वर्चुअल जुड़े थे। कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीएम  अभिषेक गहलोत, गोविंद काकानी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर आदि उपस्थित थे। बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि सोमवार से शनिवार तक सुबह 10ः00 से  शाम 6ः00 बजे तक पूरे बाजार खुले रह सकेंगे। प्रभारी मंत्री देवड़ा ने कहा कि जिले में शत् प्रतिशत वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाए। कोरोना से मुक्ति के लिए शत प्रतिशत वैक्सीनेशन अत्यावश्यक है। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि रतलाम शहर में वैक्सीनेशन की प्रगति बहुत अच्छी है। यहां 45 प्लस के लगभग 90 हजार व्यक्तियों में से 60 हजार व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिले के सैलाना, बाजना, ताल में वैक्सीनेशन की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके लिए विशेष माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। सांसद श्री गुप्ता ने कहा कि सैलून वालों की शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होना अत्यावश्यक है। विधायक काश्यप ने कहा कि हाट बाजारों में जाने वाले व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन आवश्यक है साथ ही श्री काश्यप ने रतलाम में जिला चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण पूर्ण हो जाने की जानकारी दी जाकर उसे चालू करने की बात कही। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि हॉट बाजारों में शामिल होने वाले व्यापारी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन किया जाए। विधायक पांडे ने बाजार व्यवसाय पूर्ण रूप से चालू करने, दुकानदारों के शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पर जोर दिया। विधायक दिलीप मकवाना ने मंडी व्यवसाय तथा किसानों के हित के संबंध में बात कही,

जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रतिदिन रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 8ः00 बजे से सोमवार 6ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेयरी प्रातः 6ः00 बजे से 9ः00 बजे तक एवं शाम 5ः00 बजे से रात्रि 8ः30 बजे तक तथा केमिस्ट एवं संस्थाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विश्लेषण करने वाले व्यक्तियों को आने जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने तथा परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में एकत्रित होते है, प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में सभी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णता बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल आगंतुकों के लिए ही खोल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान पान की दुकाने केवल टेक हो होम डिलीवरी के लिए खुलेगी। दुकान पर खिलाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। जिले में देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने, भांग दुकाने, आबकारी विभाग के निर्देशानुसार संचालित होगी। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान रविवार जनता कर्फ्यू को छोड़कर शेष दिनों में 10ः00 से 6ः00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 का पालन करने की शर्त पर चालू रखेंगे। किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती है वह छूट रहेगी। समस्त सैलून संचालक कर्मचारी को मास्क, दस्ताने एवं पीपीईकिट पहनना अनिवार्य होगा। वह सैलून में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अंदर विजिटर वेटिंग के रूप में बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त होटल, सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर बंद रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल ऑफ सिक्स के नियम के साथ अनुमति रहेगी। टीम ग्रुप, खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। उठावना व पगडी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं पुलिस थाने पर आयोजन से पूर्व प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन 7 दिवस पहले देना होगा। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को 1 सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरो को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सभी लोक परिवहन के ड्राइवर तथा कंडक्टर का टीकाकरण अनिवार्य होगा। स्ट्रीट फूड चलित खान पान की दुकाने, ठेला, वाहन केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। संचालक को मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। सब्जियों, फल विक्रेता, फेरी वाले घर-घर जाकर चलित रूप से प्रातः 6ः00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य ग्रामीण विकास कार्य अन्य विभागों के निर्माण कार्य एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जाएंगे। जिले की समस्त मंडियों में सभी प्रकार की उपज की खरीदी बिक्री करने की अनुमति रहेगी। संबंधित प्रशासक सचिव प्रथक से प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था करेंगे। जिले में सभी प्रकार के निजी निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी। कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों व कार्यरत कर्मचारियों फल, सब्जी, खाद्य विक्रेताओं से अपेक्षा की गई है कि 1 सप्ताह में 16 जून तक सभी का वैक्सीनेशन करवाया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा उपरांत जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें फल, सब्जी, खाद्य सामग्री एवं दुकान संचालन किया जाना प्रतिबंधित किया जाएगा। शहर के सभी वार्डों में साप्ताहिक औसत के आधार पर ग्रीन, येलो, रेड, जोन में बांटा जाएगा। जिसमें रेड जोन में आने वाले वालों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी,

मेडिकल कॉलेज  में अब 63 पेशेंट भर्ती,

रतलाम,

9/जून/2021,

रतलाम शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बुधवार को केवल 63 पेशेंट भर्ती थे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि आज 4 पेशेंट डिस्चार्ज हुए वहीं 3 मरीजों को भर्ती किया गया । आईसीयू में 56 में से 22 बेड पर पेशेंट भर्ती है। एचडीयू में 172 में से 13 बेड पर मरीज भर्ती है। ऑक्सीजन बेड 180 में से 24 पर पेशेंट भर्ती है। नॉन ऑक्सीजन बेड 142 में से 4 बेड पर पेशेंट भर्ती है। कुल 63 पेशेंट भर्ती हैं जिनमें से 34 कोरोना पाजिटिव है तथा शेष ऑक्सीजन लेवल एवं अन्य समस्याओं वाले हैं।मेडिकल कॉलेज में आज रिक्त बेड 487 रहे। उन्होंने बताया कि आज  रेमडेसिविर की स्थिति अनुसार टोटल रिसीव 7580, डिस्ट्रीब्यूट 1557, कन्ज्यूमड 5929, करंट स्टाक 94 रहा,

कोविड मरीजों को निजी अस्‍पतालों में भर्ती करने के संबंध में नई गाईडलाईन तय की गई,

रतलाम मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि राज्‍य कार्यालय द्वारा कोविड के मरीजों की संख्‍या में लगातार कमी को देखते हुए नई गाईडलाईन तय की गई है । प्राप्‍त निर्देशानुसार रतलाम जिले में मुख्‍यमंत्री कोविड उपचार योजनांतर्गत इंपेनल्‍ड अस्‍पतालों के अंतर्गत अब केवल तीस बिस्‍तर से अधिक संख्‍या वाले इंपेनल्‍ड अस्‍पताल ही कोविड के नवीन पॉजिटीव मरीजों को भर्ती कर सकेंगे । रतलाम जिले में  अब केवल पं. शिवशक्तिलाल शर्मा अस्‍पताल बंजली, रतलाम हास्पिटल रतलाम, सीएचएल जैन दिवाकर अस्‍पताल रतलाम एवं मॉ गायत्री अस्‍पताल रतलाम में ही कोविड के नवीन पॉजिटीव मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्‍त जिले के अन्‍य किसी भी निजी अस्‍पताल को कोविड के मरीजों को भर्ती किए जाने की पात्रता नहीं रहेगी,

रतलाम जिले में 4 अस्पतालों को छोड़कर अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों का उपचार एवं भर्ती नहीं किया जा सकेगा,

रतलाम,

9/जून/2021,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के पीड़ित मरीजों का उपचार करने के संबंध में नवीन दिशा निर्देश राज्य कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं । इस क्रम में रतलाम जिले के  केवल सीएचएल जैन दिवाकर अस्पताल रतलाम, रतलाम हॉस्पिटल, मां गायत्री हॉस्पिटल एवं पंडित शिवशक्ति लाल शर्मा अस्पताल बंजली ( 30 बिस्तर से अधिक संख्या आधार पर ) को ही कोविड के मरीजों का उपचार एवं भर्ती किए जाने के लिए मान्यता रहेगी । जिले के अन्य कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड संबंधी मरीजों का उपचार एवं भर्ती किए जाने के लिए मान्य नहीं रहेंगे । उपचार करते पाए जाने की दशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी,

कृषि उपज मंडी में 14 जून से नीलामी आरंभ होगी,

रतलाम,

9/जून/2021,

महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में अनाज की नीलामी 14 जून से प्रारंभ होगी। इसके तहत प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को गेहूं, सोयाबीन के 100-100 वाहन एवं चना, चना डालर, मटर तथा अन्य जींस के 25 वाहन की नीलामी के लिए कृषकों को एक दिवस पूर्व अपने मोबाइल के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन 11 जून से निर्धारित समय पर किए जाएंगे । ऐसे पंजीकृत किसानों को मंडी समिति द्वारा एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना दी जाएगी । इसके साथ प्याज की नीलामी में भी संशोधन करते हुए अनाज मंडी प्रांगण महू नीमच रोड में गुरु, शुक्र एवं शनिवार (माह का दूसरा तथा चौथा शनिवार छोड़कर) पूर्वानुसार 150 वाहनों की बुकिंग की जाएगी। लहसुन की नीलामी 14 जून सोमवार से सैलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में 150 वाहन प्रतिदिन नीलामी की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी के सचिव ने बताया कि गेहूं ,सोयाबीन, चना, मटर हेतु मंडी के अधिकृत मोबाइल नंबर एवं पंजीयन करण प्रातः 11:00 से 1:00 तक श्यामलाल माली (9009265023), पवन पाटीदार (81099 78141), कन्हैयालाल डामर (79 9949 4143), प्याज लहसुन मंडी के लिए संतोष डामर (89827 39812), अशोक बैरागी (9340421949) हैं। किसान द्वारा उक्त नंबरों पर प्रतिदिन निर्धारित समय पर फोन पर अपना विवरण दर्ज कराया जाना आवश्यक होगा। कर्मचारी द्वारा कृषक का विवरण दर्ज कर कृषि उपज मंडी में लाने की दिनांक से अवगत कराया जाएगा । कृषक का विवरण पंजीबद्ध किया जाकर मैसेज द्वारा भी इसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। नीलामी के दौरान कृषक बंधु निर्धारित दिवस अनुसार ही कृषि उपज मंडी लाने हेतु पंजीयन के लिए फोन लगाएंगे। कृषि उपज के वाहनों का प्रवेश प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा । इसके पश्चात आने वाले वाहनों को मंडी प्रांगण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी कृषक अपने फोटोयुक्त परिचय पत्र आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा। कृषि मंडी के प्रवेश द्वार पर ही मैसेज दिखाने पर प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी ।एक वाहन पर एक ही कृषि उपज लाई जाए जिसमें अधिकतम दो व्यक्ति जिसमें एक कृषक एवं एक वाहन चालक सम्मिलित होगा। शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्ग एवं बच्चों को साथ नहीं लाएंगे । कृषक को मास्क लगाना होगा । सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। शासकीय अवकाश अवकाश एवं बैंक अवकाश के दिन में नीलामी कार्य बंद रहेगा,

रतलाम जिले में अब तक  234173 कोविड-19  के टीके लगाए गए,

रतलाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में अब तक 234173 कोविड-19 के टीके  लगाए जा चुके हैं । इसमें से 35720 लोग दूसरा टीका पूर्ण कर चुके हैं। 13147 डोज़ हेल्थ केअर वर्कर्स, 14085 डोज़ फ्रंटलाइन वर्कर, 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को 58787 डोज़, 45 से 60 वर्ष आयु समूह के लोगों को 80116 डोज़, 60  वर्ष से अधिक आयु के लोगो को  68038 डोज़ लगाए जा चुके हैं । 9 जून बुधवार को रतलाम जिले में 10000 लक्ष्य के विरुद्ध  कुल 10058  कोविड-19 के टीके  लगाए गए । आलोट ब्लॉक में 847, बाजना विकासखंड में 318, जावरा ब्लॉक में 1976, पिपलोदा ब्लॉक में 510, सैलाना ब्लॉक में 470, रतलाम ग्रामीण में 2048, और रतलाम शहर में 3889 टीके लगाए गए,

धान मिलिंग के लिए प्रदेश में अधिक क्षमता की इकाइयाँ स्थापित की जाएँ – मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि-परिषद में होगा धान मिलिंग दरों के संबंध में फैसला मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में धान मिलिंग पर मंत्रि-मंडलीय उप-समिति की बैठक सम्पन्न,

रतलाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। धान की लाभदायक प्रजातियाँ लगाने और धान में टूटन कम आए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। धान के अलावा अन्य लाभदायी फसलें लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रि-मंडलीय उप-समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान मिलिंग दरों के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित बैठक में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, आयुष राज्य मंत्री श्री राम किशोर कांवरे उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में धान उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में कुल 37.26 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया। जबकि वर्ष 2017-18 में यह मात्रा केवल 16.60 मीट्रिक टन थी। प्रदेश में कुल 804 मिलर्स हैं। इनमें 396 मिलों की मिलिंग क्षमता चार मीट्रिक टन प्रति घंटा और 392 मिलर्स की मिलिंग क्षमता 4 से 8 मीट्रिक टन प्रतिघंटा है। मात्र 16 इकाईयों की मिलिंग क्षमता 8 मीट्रिक टन प्रति घंटा से अधिक है। प्रदेश की वर्तमान मिलिंग क्षमता 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक क्षमता की राइस मिलें स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मंत्रि-मंडलीय समिति द्वारा धान की मिलिंग के संबंध में विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए गए। मिलर संघों द्वारा प्रस्तुत चावल परिदान के प्रस्तावों, अन्य धान उत्पादक राज्यों की मिलिंग संबंधी नीति और प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मंत्रि-मंडलीय उप-समिति द्वारा चावल परिदान के प्रस्तावित अनुपात, मिलिंग की प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन की राशि के संबंध में विकल्प प्रस्तुत किए गए,

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