Breaking News

ज्वलनशील स्थानों पर पटाखों के क्रय-विक्रय भण्डारण परिवहन गतिविधियां प्रतिबंधित- हतनारा में अपंजीकृत क्लीनिक सील किया गया

रतलाम

17/Oct/2025

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली, (एनजीटी ) सेंट्रल जोन भोपाल के पारित निर्देशों के परिपालन में व क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के  निर्देशानुसार जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले में पटाखे जिनके निर्माण में Barium salt का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखें) में बने पटाखें, पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 04 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक हो, पटाखे जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कामर्स कंपनीयों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, रात्रि 07:00 बजे से पहले तथा रात्रि 10:00 बजे के बाद पटाखे जलाना, त्योहारों के दौरान घोषित शांत क्षेत्रों अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण सस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखा जलाना, आयुध निर्माणियों, पेट्रोल पंप, गैस गौदाम, पटाखा बजारों इत्यादि अन्य ज्वलनशील स्थानों पर पटाखों के क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन  गतिविधियो को प्रतिबंधित किया गया है। एडीएम डॉ. श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि पटाखा जलने के उपरांत उत्पन्न कचरें को ऐसे स्थानों पर न फैका जाए जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना ना हो। उक्त कचरे को एकत्रित कर नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों को सौंपा जाकर उचित प्रबंधन कराया जाए। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र के समस्त पटाखा निर्माताओं, भण्डारणकर्ताओं एवं लायसेंस विक्रेताओं से संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सेम्पल लेकर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

रतलाम

17/Oct/2025

ब्लॉक पिपलोदा के ग्राम हतनारा में अपंजीकृत  चिकित्सक द्वारा 5 वर्षीय बालक का उपचार करने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। कलेक्टर  मिशा सिंह ने  प्रकरण को संज्ञान में लेकर सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे और सिविल सर्जन डॉक्टर एम एस सागर को कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था। सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे के निर्देश पर बी एम ओ डॉ पवन पाटीदार ने तहसीलदार की उपस्थिति में माधव सिंह पिता मोहन सिंह कछावा के नीम वाली गली ग्राम हतनारा के अवैध क्लीनिक पर कार्यवाही करके मौके पर मौजूद इंजेक्शन और गोली दवाई जब्त कर पंचनामा बनाकर क्लिनिक सील कर दिया। क्लिनिक पर चिकित्सक उपस्थित नहीं मिला ।

वर्षीय बालक माधव पाटीदार पिता भंवर लाल पाटीदार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर एम एस सागर और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रणव मोदीराघव न्यूरो ट्रामा सेंटर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बच्चे का उपचार पहले हतनारा में फिर डॉ अमित कुशवाह साईं श्री क्लिनिक 80 फीट रोड पर कराया गया था। उनके द्वारा इंदौर उपचार करने की सलाह दी गई थी इसलिए मेडिकेयर हॉस्पिटल इंदौर उपचार कराया गया। वहां से परिजन बालक को लेकर राघव न्यूरो ट्रामा सेंटर रतलाम लेकर आ गए थे। और वर्तमान में बच्चे का उपचार राघव न्यूरो ट्रॉमा सेंटर में कराया जा रहा हैबालक की स्थिति वर्तमान में स्थिर बनी हुई है। डॉ मिलेश जैन ने बताया कि बालक की आवश्यक जांच कराई गई हैजांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Check Also

स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से जनगणना 2027 के प्रथम चरण की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे नागरिक-अज्ञातकारणों से अवसादग्रस्त 35 वर्षीय महिला ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन डायल-112 जवानों ने एफ़ आर व्ही वाहन से पहुँचाया अस्पताल-कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन केन्द्रो का आकस्मिक निरीक्षण किया-बाल विवाह रोकथाम हेतु तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें-आपका रक्त जरुरतमंद को जीवनदान-सीईओ जिला पंचायत श्री कूमट ने स्व गणना पोर्टल पर स्व गणना में भाग लिया

🔊 Listen to this रतलाम रतलाम के थाना जावर क्षेत्र में नाना साहब का मोहल्ला …