नगर निगम एवं नगरीय निकायों में 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन,
जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले के नगर निगम एवं समस्त नगरी निकायों में 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं उपरोक्त अवधि के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉक डाउन रहेगा इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे मेडिकल की चिन्हित दुकान समस्त हॉस्पिटल सब्जी एवं किराना की होम डिलीवरी सभी पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे सांची के दूध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी शहर के कंटेनमेंट एरिया में केवल सांची दुग्ध की आपूर्ति होगी इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे यह व्यवस्था केवल 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक की रहेगी निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर तथा अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर घर प्रदाय चालू रहेगा परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करना होगी सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी जिले की सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बैंक कॉरेस्पोंडेंस द्वारा घर-घर जाकर कार्य संपादित किया जाएगा उक्त उल्लेखित अवधि में किओस्क सेंटर पर कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा दवाइयां उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी न्यूज़पेपर वितरण प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी जल सप्लाई हेतु आरओ वाटर की होम डिलीवरी के अनुमति रहेगी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा,
जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों ( नगरी क्षेत्र को छोड़कर) मैं भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 11 अप्रैल की प्रात 6:00 बजे से आगामी 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं उनके अनुसार 11 अप्रैल की प्रातः 6:00 से 15 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉक डाउन रहेगा इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग से मुक्त रहेंगे सब्जी फल दूध किराना दुकान प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेगी तत्पश्चात बंद की जाएंगी सांची दुग्ध स्टाल एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर व अन्य सामाजिक व सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा तथा प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर भी जा सकेंगे उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी जिले की सभी बैंक वित्त संस्थाओं के बैंक कॉरेस्पोंडेंस द्वारा घर-घर जाकर कार्य संपादित किया जाएगा उल्लेखित अवधि में किओस्क सेंटर पर कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ( समय प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक),
दवाइयों उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना है तो केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 से प्रातः 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी जल सप्लाई व्यवस्था आर ओ वाटर की डिलीवरी की अनुमति रहेगी,