बुधवार को महापौर पद के लिए 1 तथा पार्षद पदों के लिए 32 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए, पेट्रोल डीजल आपूर्ति के संबंध में बैठक आज, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण,मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के साथ-साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी,नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेज निर्धारित मतदान दिवस पर मतदाता को पहचान के लिए कोई एक दस्तावेज लाना जरूरी,नाम निर्देशन पत्र के साथ देना होगा बैंक खाता विवरण,

रतलाम,

16 जून 2022,

जिले में नगरीय निकायों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। बुधवार 15 जून को जिले में 33 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इनमें महापौर पद के लिए 01 तथा पार्षद पद के लिए 32 नाम निर्देशन पत्र सम्मिलित हैं। बुधवार को रतलाम नगर निगम के महापौर पद के लिए 01 तथा पार्षद पदों हेतु 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इसी प्रकार पार्षद पदों के लिए नगर पालिका परिषद जावरा में 1, नगर परिषद आलोट में 10, बड़ावदा में 5, पिपलोदा में 1, ताल में 1 तथा नगर परिषद नामली में 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए।

रतलाम,

16 जून 2022,

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत जिले में डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा आम उपभोक्ता को निर्बाध आपूर्ति के दृष्टिगत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थिति में एक बैठक 16 जून को दोपहर 12:00 बजे नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी जिसमें डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा कलेक्टर करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि बैठक में कंपनियों के सेल्स ऑफिसर, पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित रहेंगे। पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप में संग्रहित डीजल-पेट्रोल के प्रारंभिक स्टाक की जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे।

रतलाम,

16 जून 2022,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है। राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।

रतलाम,

16 जून 2022,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने वाले मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री के साथ-साथ एक-एक मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि मेडिकल किट में  मुख्य रुप से वर्षा जनित एवं सामान्य बीमारियों से बचावों की दवाइयां तथा कोरोना से बचाव सामग्री मुख्य रूप से सैनिटाइजर व मास्क मतदान कर्मियों को प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि कोरोना की आशंका को देखते हुए सभी मतदान दलों के कर्मियों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान अवगत कराया जा रहा है।

रतलाम,

16 जून 2022,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए दिये गये दस्तावेजों में से एक साथ लाना जरूरी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा (01) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, (02) राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, (03) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, (04) शस्त्र लायसेंस, (05) फोटोयुक्त संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, (06) विकलांगता प्रमाण पत्र, (07) निराश्रित प्रमाण पत्र, (08) पासपोर्ट, (09) ड्रायविंग लायसेंस, (10) आयकर पहचान पत्र पेन कार्ड, (11) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वभौमिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, (12) छात्र पहचान पत्र, (13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण पत्र, (14) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी के आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, (15) रेल्वे पहचान पत्र, (16) स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र (17) फोटोयुक्त आधार कार्ड, (18) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, (19), राज्य निर्वाचन आयोग के “चुनाव” एप्प जनित ई-फोटोमतदाता पर्ची तथा (20) बायोमैट्रिक डिवाईस पर आधार नंबर से पहचान दस्तावेजों को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। मतदान दिवस पर इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए लाना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिये गये दस्तावेजों में से परिवार के मुखिया के पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध होगा को परिवार के दूसरे सदस्य की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इस प्रकार परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं।

रतलाम,

16 जून 2022,

नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत महापौर तथा पार्षद पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के साथ ही अपने बैंक खाते का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जो कि राष्ट्रीय कृत बैंक का होगा,

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