रतलाम,
10 जनवरी 2022,
शासन द्वारा लागू की जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनको स्वयं का उद्योग, सेवा व्यवसाय, उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कॉलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। योजना में आवेदन मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आयकरदाता है तो वहां उनकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरण या आवेदन के साथ संलग्न करेगा। आवेदक स्वयं किसी बैंक और अन्य किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं हो। वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो। सिर्फ एक बार ही योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जो परियोजनाएं पात्र रहेंगी उनमें उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजना सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं, उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजना है जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हो। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारंभ होने के उपरांत वितरित ऋणों के संबंध में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता डिफाल्ट या एनपीए बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान सहायता दे नहीं होगी। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दरों पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। योजना में आवेदक से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त आवेदन पात्रता इत्यादि के परीक्षण उपरांत सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा। बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा।
रतलाम,
10 जनवरी 2022,
कल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी कोरोना संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत रविवार दोपहर अलग ही रूप में नजर आए। दोनों अधिकारी मास्क पर निगरानी के लिए शहर में निकले। कलेक्टर, एसपी ने कभी मैजिक वाहन में बैठकर तो कभी पैदल चलकर लोगों के मास्क पहनने का जायजा लिया। मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध जुर्माना किया और सभी से मास्क पहनने की अपील भी की, मास्क पहने लोगों को शाबासी दी। इस दौरान पुलिस का वज्र वाहन साथ चल रहा था। साथ ही निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार गोपाल सोनी भी थे जिनके द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों और राहगीरों पर जुर्माना किया जा रहा था और मास्क प्रदान किए जा रहे थे। नगर निगम के शैलेंद्र गोठवाल भी टूव्हीलर वाहन पर चलते हुए माईक से मास्क पहनने की समझाईश दे रहे थे। मैजिक वाहन में बैठकर या पैदल चलते हुए कलेक्टर तथा एसपी दो बत्ती क्षेत्र से मुहिम प्रारंभ की। वे न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकीज चौराहा, सैलाना बस स्टैंड होते हुए पुनः दो बत्ती से स्टेशन रोड होते हुए फव्वारा चौक तक पहुंचे। इस दौरान कड़ी निगाह रखते हुए जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनको समझाईश दी और जुर्माना भी वसूला गया। पूरी मुहिम में करीब 15 व्यापारिक प्रतिष्ठान इस कारण बंद कराए गए क्योंकि वहां दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं पहना गया था। प्रत्येक दुकान से 2000 जुर्माना राशि वसूली गई। दुकान 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दुकानदारों के मास्क नहीं पहनने पर जो दुकाने 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई, उनमें दो बत्ती क्षेत्र की इंडिया वॉच, इंडियन फैशन, स्टेशन रोड पर शंकर डेयरी, महू रोड पर कोहिनूर रिपेयरिंग, पोस्ट ऑफिस रोड पर जेपी मेडिकल, धर्मवीर ऑटो गैरेज, न्यू रोड पर बालाजी रेस्टोरेंट, द बेकरी, रॉयल पेंट्स आदि शामिल है। मास्क नहीं पहनने वाले करीब 50 से 60 लोगों को ओपन जेल भेजा गया। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध शहर में मुहिम सतत जारी रहेगी, कार्रवाई औचक रूप से की जाएगी। इस दौरान राजस्व विभाग नगर निगम तथा पुलिस की टीम साथ चल रही थी। उनके द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया गया। टू व्हीलर, फोर व्हीलर पर चलने वाले लोगों पर निगाह रखी गई, दुकानों में बैठे लोगों को समझाईश दी गई।
रतलाम,
10 जनवरी 2022,
आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में अधिकतम 100 हितग्राहियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। रोजगार मेला का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल (मिंटो हाल) में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस समारोह का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण भी होगा। एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि ने सभी जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों और राज्य तथा केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन के दृष्टिगत सभी प्रोटोकाल का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार मेलो में किसी भी जिले में ही 100 से अधिक लाभार्थी नही बुलाए जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह के सीधे प्रसारण के दृष्टिगत भी कार्यक्रम में सुसंगत व्यवस्था की जाए।