श्योपुर,
रामस्वरूप गुर्जर ब्यूरो रिपोर्ट श्योपुर,
23/Mar/2022,
न्यायालय कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा ग्राम दातरदा खुर्द की भूमि सर्वे क्र. 230 स्थित 1.578 हेक्टयर (07 बीघा 11 बिस्वा) भूमि के पट्टे को शर्तो का उल्लघंन किये जाने से निरस्त करने एवं भूमि शासकीय घोषित करने का आदेश पारित किया गया है। परित आदेश के अनुसार यह प्रकरण आवेदक सुलेमान पुत्र जाउद्दीन निवासी दातरदा खुर्द द्वारा अनावेदक अशरफ पुत्र अहमद वगेरहा निवासी खरादी बाजार श्योपुर का पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से प्रारंभ हुआ था। अनावेदक अशरफ के पिता स्व. अहमद के नाम मप्र भूदान यज्ञ बोर्ड से दिनांक 22 मार्च 1983 को पट्टा स्वीकृत हुआ था पंरतु अनावेदक उक्त भूमि पर कभी भी काबिज नही रहा है। जो कि पट्टे की शर्तो का उल्लघंन है। पट्टे की शर्तो का उल्लघंन किये जाने से अनावेदक पट्टे की पात्रता नही रखता है। मप्र भूदान यज्ञ अधिनियम 1968 दिनांक 02 जून 1993 को निरस्त हो गया तथा भूदान बोर्ड विघटित हो गया। भूदान बोर्ड के स्थान पर कलेक्टर प्रतिस्थापित किया गया है। अनावेदक को भूदान बोर्ड से प्राप्त पट्टा शर्तो का उल्लघंन किये जाने से निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित करते हुए तहसीलदार श्योपुर को आदेश की पालना तत्काल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में पाया गया कि सुलेमान पुत्र जाउद्दीन एवं उनके अन्य परिजन उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे थे। जबकि भूमि अशरफ के पिता स्व. अहमद के नाम पट्टे पर थी। पिता की मृत्यु के उपरांत फोती नामातंरण के उपरांत अशरफ एवं अन्य वारिसान के नाम से है। आवेदकों द्वारा प्रकरण में बताया गया कि अशरफ वगेरहा का उक्त भूमि से कोई संबंध और सरोकार नही है और न ही उनके द्वारा कभी खेती की गई है। उनके द्वारा यह भी आपत्ति जताई गई कि उक्त भूमि का अधिग्रहण रेलवे स्टेशन के लिए शासन द्वारा किया गया है। जिसका शासन से मुआवजा प्राप्त होना है। प्रति प्रार्थी अशरफ वगेरहा को मुआवजा दिये जाने पर आवेदकों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। उधर अनावेदक अशरफ वगेरहा द्वारा न्यायालय को कथन दिये गये कि उक्त भूमि रेलवे लाइन मंजूर होने से अधिग्रहण की गई है। जिसके मुआवजा राशि में से आवेदक सुलेमान वगेरहा द्वारा हिस्सा मांगा जा रहा है। पूरे प्रकरण में सुनवाई के उपरांत न्यायालय कलेक्टर द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर पट्टे को निरस्त करने और भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।
श्योपुर,
रामस्वरूप गुर्जर ब्यूरो रिपोर्ट श्योपुर,
23/Mar/2022,
श्योपुर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज तोमर के नेतृत्व में नारायणी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते नवविवाहित महिला भारती जाट की डिलेवरी के समय ऑपरेशन करते वक्त नस कटने के कारण अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से मृत्यु हो जाने को लेकर अपर कलेक्टर को महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुच कर एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सोप कर नारायणी हॉस्पिटल के डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल को सील किये जाने की मांग की गयी । इस अवसर जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता मीणा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मिथलेश तोमर , जिला उपाध्यक्ष उमा शर्मा , महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमा वैष्णव , जिला महामंत्री मंजेश शाहू , नेहा कुलश्रेष्ठ, सोशल मीडिया प्रभारी अल्पना गर्ग एवम मंडल अध्यक्ष श्योपुर मंजू गोयल जी आदि महिला मोर्चा की बहने उपस्थित रही,
श्योपुर,
रामस्वरूप गुर्जर ब्यूरो रिपोर्ट श्योपुर,
23/Mar/2022,
श्योपुर मे पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे के निर्देशन में अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आवदा पुलिस ने अवैध रूप से अफीम के खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि ढोढपुर वैरवा बस्ती के निकट एक व्यक्ति ने अपने खेत में अफीम लगाई हुई है सूचना पर से एसडीओपी रामतिलक मालवीय की निगरानी में आवदा पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि आरोपी धर्मराज पुत्र वंशी वैरवा उम्र 40 साल निवासी वैरवा बस्ती ढोढपुर अपने खेत में गेँहू की फसल के बीच अफीम के पौधे लगाए हुए पाया गया। पुलिस द्वारा मौके से आरोपी को गिरफ़्तार कर अफ़ीम के 462 पौधे जब्त किये। आरोपी के खिलाफ धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है। समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी आवदा उनि संदीप यादव, सउनिगण रामबरन रावत,टीकाराम रावत,नेकराम,प्रआर दिनेश कुमार ,रमेश पनोईया,उदय राठौर, आर लक्ष्मीनारायण, आर रामगोविंद, आर लखन,आर सुनील की सराहनीय भूमिका रही।