रतलाम
06/Dec/2025
कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशन में तथा सहायक आबकारी आयुक्त डॉ शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी पी सी केरवार के नेतृत्व में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत को 4 दिसंबर को वृत्त सैलाना प्रभारी अधिकारी चेतन वैद द्वारा वृत क्षेत्र के बागरीयों की खेड़ी में सुजाता पति रमेश कोरवि के कब्जे से अवैध रूप से संग्रहित 20 लीटर ताड़ी, ग्राम भिलो की खेड़ी में विजय मुनिया के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, राधा पति रतनलाल चौहान के कब्जे से 10 लिटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की *धारा 34 (1)* के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इस प्रकार कुल जब्त मदिरा कीमत *8000/-* रुपए आंकी गई एवं ग्राम अडवानिया में अवैध मदिरा नहीं मिलने से खाली तलाशी पंचनामा बनाया गया l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सचिन भास्करे, मीनाक्षी गुप्ता ,अभिषेक वाईकर, आबकारी आरक्षक बन सिंह अहरे , वरुण चौहान का सराहनीय योगदान रहा।
रतलाम
06/Dec/2025
विकास की दौड़ में जावरा को कभी पीछे नही रहने दिया जाएगा। उक्त आशय की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय से चर्चा के दौरान कही।विधायक डॉ पांडेय ने मुख्यमंत्री डॉ यादव से जावरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न आवश्यक कार्यो को किये जाने के लिए मांग पत्र देकर चर्चा की । डॉ पांडेय ने जावरा विधानसभा क्षेत्र के शेक्षणिक सुविधाओं,सड़क मार्गो के निर्माण,सिंचाई व्यवस्था,औद्योगिक क्षेत्र व निवेश कार्य,विद्युतीकरण कार्य व ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यो की स्वीकृति का आग्रह किया।जिस पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आश्वस्त किया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो की कमी नही आने दी जाएगी।
रतलाम
06/Dec/2025
मैरिज गार्डन एवं DJ-बैंड संचालकों की बैठक में हाईकोर्ट व शासन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश,
पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के नेतृत्व में दिनांक 05.12.2025 को नवीन पुलिस कंट्रोल रूम रतलाम में शहर के मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल एवं DJ–बैंड संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सभी संचालकों ने सहभागिता कर आगामी शादी-विवाह सीजन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था से संबंधित नियमों के पालन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
बैठक में दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश—
1 माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि तीव्रता सीमा से अधिक आवाज में DJ/साउंड सिस्टम का संचालन नहीं किया जाएगा। 2 रात्रि में निर्धारित समय (रात्रि 10 बजे के बाद) के उपरांत DJ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 3 DJ संचालन के दौरान डेसिबल सीमा का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।

4 सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान अनर्गल, आपत्तिजनक एवं अश्लील गीतों का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। 5 मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल के प्रवेश द्वार एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है, तथा DJ सिस्टम के पास भी कैमरा लगाया जाना चाहिए। 6 आयोजनों के दौरान शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में संचालकों का सहयोग अपेक्षित है।

7 किसी भी प्रकार की लापरवाही, उल्लंघन या नियम विरुद्ध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी स्टेशन रोड जितेंद्र सिंह जादौन, थाना प्रभारी माणकचौक निरीक्षक पतिराम डावरे तथा थाना प्रभारी डीडी नगर उप निरीक्षक अनुराग यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे।
रतलाम
06/Dec/2025
घर में घुसकर बालिका को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं 3,00,000 (अंकन तीन लाख रूपये प्रतिकर)
न्यायालय – न्यायालय राकेश कुमार शर्मा,
विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.) पैरवीकर्ता गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012)
अभियुक्त दुल्ला पिता प्रभु देवदा उम्र 20 वर्ष।
सजा का विवरण
थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम के अप. क्रं. 179/2020, चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के विशेष प्रकरण क्रमांक 48/2020 में* न्यायालय श्रीमान (राकेश कुमार शर्मा) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012) द्वारा निर्णय दिनांक 04.12.2025 को अभियुक्त दुल्ला पिता प्रभु देवदा उम्र 20 वर्ष को भा.द.सं. की धारा 376 (2) (एफ), *376(2)(एन) में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं भां.दं.सं. की धारा 456 में 05 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया* एवं उक्त अपराध से होने वाली संभावित मानसिक व शारीरिक आघात की प्रतिपूर्ति के लिए अभियोक्त्री को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) के तहत, अभियुक्त से प्राप्त अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि व *उसके अतिरिक्त 3,00,000/- (अंकन तीन लाख रूपये ) प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012) गौतम परमार द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन, जिला रतलाम आशा शाक्यवार अभियोजन एवं लोक अभियोजक गौतम परमार ने बताया कि* दिनांक 13.04.2020 को अभियोक्त्री ने थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर बताया कि मैं कक्षा 9 वी तक पढ़ी लिखी हूं और करीबन छः महीने पहले मेरी मां मेरे मामा के यहाँ मेरे दोनो भाई बहन को लेकर गयी थी मैं मेरे घर पर अकेली थी। दिन मे करीबन 11.00-12.00 बजे अभियुक्त दुल्ला मेरे घर आया और घर का दरवाजा बंद कर दिया और दुल्ला ने मुझ को डरा धमकाकर बलात्कार किया मैंने चिल्लाने कि कोशिश की तो दुल्ला ने मुझे जान से मारने कि धमकी दी तो मैं चुपचाप रही उसके बाद करीबन आठ दिन बाद जब मेरी मां खेत में काम करने गयी थी और मेरे भाई बहन भी घर के बाहर खेल रहे थे। दुल्ला ने फिर से मुझे डरा-धमका कर मेरे साथ खोटा काम बलात्कार किया और कहा कि यह बात किसी को बतायी तो तुझे जाने से खत्म कर दंूगा। मैंने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बतायी आज मेरी मां ने मुझे नाहते वक्त मेरा पेट देखा तो मुझसे पूछा तब मैंने पूरी घटना मेरी मां को बतायी और उनको अपने साथ थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में रिपोर्ट लेख करवाई कि कार्यवाही कि जावे।
फरियादीया/अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर थाना औ.क्षे. रतलाम जिला रतलाम द्वारा अपराध क्रमांक 179/2020 धारा 376(2)(एन), 506, 450 भादवि एवं 5एल, 5एन, 5जे(पप)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया दौरान अपराध अनुसंधान अपराध सदर साक्षियों के कथन लेख किये गये घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा अपराध सदर की पिडीता का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु पंचनामा बनाया गया, पिडिता का मेडीकल परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया चिकित्सक परीक्षण करवाई जाकर विधी विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गये। पिडीता के उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। पीड़िता के धारा 164 दप्रसं के तहत कथन लेख बद्ध करवाये गये।
संपूर्ण अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध 376(2)(एन), 506, 450 भादवि एवं 5एल, 5एन, 5जे(ii)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अभियोग पत्र क्र. 176/2020 का तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.12.2025 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त अभियुक्त दुल्ला पिता प्रभु देवदा उम्र 20 वर्ष को धारा 376 (2) (एफ), 376(2)(एन) में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं भां.दं.सं. की धारा 456 में 05 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड उक्त अपराध से होने वाली संभावित मानसिक व शारीरिक आघात की प्रतिपूर्ति के लिए अभियोक्त्री को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) के तहत, अभियुक्त से प्राप्त अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि व उसके अतिरिक्त 3,00,000/- (अंकन तीन लाख रूपये )प्रतिकर के रूप में दिलाया गया।
शासन की ओर से सफल पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा करते हुए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
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