रतलाम
10/Dec/2024
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं एवं शासकीय कार्यालय में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित आवेदन, आवेदनों का निराकरण में शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान’’ के तहत कार्यालयीन समय में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया गया है। जिसका शुभारंभ महापौर प्रहलाद पटेल आज 11 जनवरी बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 स्थित डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधीनगर में आयोजित शिविर से प्रातः 10ः00 बजे करेंगे। महापौर माननीय प्रहलाद पटेल ने बताया कि 11 दिसम्बर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक चलाये जाने वाले ‘‘मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान’’ के तहत 11 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 1 गांधी नगर अम्बेडकर मांगलिक भवन व वार्ड क्रमांक 2 नवीन कम्युनिटी हॉल, 12 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 3 हाउसिंग बोर्ड कार्यालय व वार्ड क्रमांक 4 सांई मंदिर बगीचा नया आंगनवाड़ी भवन, 13 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 5 धोलावाड़ आफिस व वार्ड क्रमांक 6 मार्निंग स्टार स्कूल, 14 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल व वार्ड क्रमांक 8 साक्षी पेट्रोल पम्प के पास विजय पाटीदारजी की दुकान, 16 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 9 नारायणी पैलेस व वार्ड क्रमांक 10 पीएमएवाय बिल्डिंग मुखर्जी नगर, 17 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 11 कम्युनिटी हॉल डोगरे नगर बोधी स्कूल के सामने व वार्ड क्रमांक 12 कस्तुरबा नगर पानी की टंकी परिसर, 18 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 13 जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व वार्ड क्रमांक 14 नया आंगनवाड़ी भवन आमलिया भेरू, 19 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 15 सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल व वार्ड क्रमांक 16 गौशाला टंकी के पास आंनवाड़ी भवन कलीमी कॉलोनी, 20 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 17 हम्माल कॉलोनी का शासकीय भवन व वार्ड क्रमांक 18 शांति निकेतन में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 21 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 19 शांति निकेतन में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व वार्ड क्रमांक 20 राधा कृष्ण स्कूल, 23 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 21 नरसिंह वाटिका व वार्ड क्रमांक 22 मानस भवन, 24 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 23 संतोषीमाता मंदिर तेजा नगर व वार्ड क्रमांक 24 नाहर पब्लिक स्कूल, 26 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 25 हरमाला पम्प हाउस व वार्ड क्रमांक 26 माध्यमिक विद्यालय अगरजी का मंदिर उंकाला रोड पेट्रोल पम्प के पास, 27 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 27 शैरानीपुरा जमात खाना व वार्ड क्रमांक 28 सामुदायिक भवन दिलीप नगर, 28 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 29 कम्युनिटी हॉल होमगार्ड कॉलोनी व वार्ड क्रमांक 30 रहमत नगर जमात खाना, 30 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 31 कम्युनिटी हॉल डोसीगांव व वार्ड क्रमांक 32 नेहरू स्टेडियम, 31 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 33 तरणताल वेक्शीनेशन सेंटर व वार्ड क्रमांक 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीआईटी रोड, 1 जनवरी को वार्ड क्रमांक 35 नगर निगम फायर ब्रिगेड कार्यालय व वार्ड क्रमांक 36 कालिका माता सांस्कृतिक मंच के पीछे, 2 जनवरी को वार्ड क्रमांक 37 शैरानीपुरा जमात खाना व वार्ड क्रमांक 38 शैरानीपुरा जमात खाना, 3 जनवरी को वार्ड क्रमांक 39 नगर निगम फायर ब्रिगेड कार्यालय व वार्ड क्रमांक 40 पूर्णेश्वर मंदिर के पीछे लायब्रेरी, 4 जनवरी को वार्ड क्रमांक 41 महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल व वार्ड क्रमांक 42 मोहन टॉकिज सैलाना वालो की हवेली, 6 जनवरी को वार्ड क्रमांक 43 मेवाड साथ धर्मशाला व वार्ड क्रमांक 44 बोहरा बाखल तयबीया स्कूल, 7 जनवरी को वार्ड क्रमांक 45 गौशाला बगीचे के पास शासकीय स्कूल व वार्ड क्रमांक 46 आईएमए हॉल गौशाला रोड, 8 जनवरी को वार्ड क्रमांक 47 विनोबा स्कूल के पीछे मुस्लिम समाज का भवन मदरसा व वार्ड क्रमांक 48 जैन कन्या स्कूल, 9 जनवरी को वार्ड क्रमांक 49 चार भुजा मंदिर के सामने धर्मशाला ब्राम्हण वास में कार्यालयीन समय में शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजित शिविरों में भारत सरकार व राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाया जायेगा। योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित ना रहे इस हेतु चिन्हित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन किया जावेगा एवं लाभ से वंचित हितग्राही की पहचान की जावेगी एवं लाभ से वंचित हितग्राही का उसी समय योजना से संबंधित आवेदन भरवाया जावे जाकर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराकर आवेदन के साथ संलग्न किये जावेंगे।
रतलाम
10/Dec/2024
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 14 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) पर ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/12/2024 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 दिसम्बर 2024 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।