रतलाम,
19/Sep/2023,
जिले में विगत 16 सितंबर से भारी वर्षा के दौरान होमगार्ड तथा एसडीआरएफ के जवान बगैर सोए लगातार अपने कर्तव्य पर डटे रहे। लोगों को आपदा से बचने के लिए इन जवानों ने तीन दिन तीन रात लगातार काम किया। इस दौरान उन्होंने नींद भी नहीं ली है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में होमगार्ड कमांडेंट श्रीमती रोशनी बिलवाल एवं प्लाटून कमांडर श्री सुमित खरे के नेतृत्व में होमगार्ड के 50 से 60 जवानों ने दिन-रात काम किया जिसके कारण भारी वर्षा में भी जिले में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। इनमें एसडीआरएफ के 20 जवानों का योगदान अत्यंत सराहनीय है जिले में भारी वर्षा के दौरान जहां कहीं भी जल भराव नजर आया वहां होमगार्ड के जवान तैनात रहे। पूरी रात तैनात रहकर लोगों को पानी में आने जाने से रोका। इस दौरान गांव के कोटवार और चौकीदार भी साथ रहे। जहां रपट पर पानी बढ़ रहा था वहां नाकाबंदी की गई, लोगों की आवाजाही को रोका गया। अतिवृष्टि के दौरान जिले की उन जल संरचनाओं पर जहां पानी के कारण लोगों को परेशानी हो सकती थी, होमगार्ड के जवान रस्सी, मोटर बोट तथा अन्य बचाव के उपकरण लेकर मुस्तेदी से तैनात रहे। रतलाम शहर में शनिवार को टाटा नगर और जूनी कलालसेरी के तीन-चार घरों में पानी घुसने पर होमगार्ड के जवानों द्वारा मकान खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित नगर निगम द्वारा अंबेडकर भवन तथा अलकापुरी में बनाए गए शिविरों में पहुंचाया गया। जिले के आलोट ताल क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे बसे मल्लाखेडी, बिसलखेडा, बद्दुखेडी, धतरावदा में जल भराव के कारण खतरा उत्पन्न होने पर रविवार रात्रि से पानी का खतरा उत्पन्न होने पर होमगार्ड तथा एसडीआरएफ के जवानों ने दिन-रात गांव में तैनात रहकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांव में पानी भरने पर नीचे के कुछ मकानों को खाली करवाकर लोगों को ऊपर शिफ्ट करवाया गया। रेस्क्यू टीम सोमवार शाम वापस मुख्यालय लौटी। इसी प्रकार सोमवार को ताल क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे पावर प्लांट पर फंसे दो व्यक्तियों को विशेष मोटर बोट भेजकर बचाया गया
रतलाम,
19/Sep/2023,
विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अधीन कानूनी प्रावधान के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर 2 वर्ष की सजा अथवा 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा, ना करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उसे जानते हो द्वारा सत्यापित नहीं हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां परिशिष्ट (ख) घोषणा परिशिष्ट क प्रस्तुत करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रयोजनार्थ निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर का अर्थ किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ वितरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पंपलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज होते हैं।
रतलाम,
19/Sep/2023,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत सभी बैंक शाखा प्रबंधक बैंक खातों से नगद राशि की संदेहॉस्पद निकासी की जानकारी प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रतिदिन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें असामान्य तथा संदेहास्पद नगद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले दो माह के दौरान इस प्रकार की जमा व निकासी नहीं की गई हो। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नगदी के बिना किसी पूर्व स्थानांतरण के जिला या निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य स्थानांतरण, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उनके पति या पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नगदी राशि की जमा या निकासी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नगदी राशि की जमा या नगदी की निकासी से संबंधित जानकारी, यदि नगदी की बड़ी राशि की निकासी जमा का कोई संदेहास्पद मामला सामने आता है जो की 10 लाख रुपए से अधिक का है तो इस बारे में तत्काल आयकर विभाग के नोडल अधिकारी या जिला प्रभारी आयकर को तत्काल सूचना दी जाएगी
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