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सक्ती कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक गणतंत्र दिवस के तैयारी के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश,

सक्ती (छ. ग.)

11/jan/2023,

रवि कुमार खटर्जी जिला रिपोर्टर,

सक्ती, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के दिशा-सभाकक्ष मे समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस) 26 जनवरी को इस वर्ष नए सक्ती जिले मे गरिमामय ढंग से मनाया जायेगा। गणतंत्र दिवस को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का कार्यविभाजन किया गया है। सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्राथमिकता से करे। जिला मुख्यालय मे मुख्य समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट मैदान मे किया जायेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या एवं 26 जनवरी 2023 की रात्रि जिले के सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजाये जाने वाले गाने देश भक्ति, सुरुचिपूर्ण एवं सामायिक हो। बैठक मे पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे, एडीएम बीरेन्द्र लकड़ा, मालखरौदा एसडीएम रजनी भगत, सक्ती एसडीएम पंकज दाहिरे, डभरा एसडीएम दिव्या अग्रवाल , सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधीश ने विभागीय अधिकारियों से विभागवार लंबित आवेदनों की जानकारी ली और समय सीमा के भीतर लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधीश ने आयोजित बैठक के दौरान शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं एवं निर्देश दिए है उन्हे शतप्रतिशत समय सीमा के भीतर पूर्ण करना है। कलेक्टर ने बैठक में स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधित आवेदनों का निराकरण, शासकीय भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन, निकायों की सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, नजूल भूमि का आवंटन/व्यवस्थापन, अवैध निर्माण का नियमितिकरण, आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों का नियमितिकरण आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में स्कूली बच्चों का जाति, निवास प्रमाण-पत्र जारी करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। जिलाधीश ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत लंबित मुआवजा राशि का भुगतान, कोविड-19 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

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