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जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया-जिले से भूसा चारा निर्यात प्रतिबंधित-महापौर प्रहलाद पटेल ने किया वार्ड 29 में 19 लाख के विकास कार्यो का भूमि पूजन

रतलाम

20/Mar/2025

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने जन शांति, लोक प्रशांति कायम रखने, अप्रिय स्थिति की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए जिले में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान अथवा व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद खेत की साफ-सफाई एवं खापे नरवाई को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर नष्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या किसान जिसके पास दो एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 प्रति घंटे के मांन से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास दो से पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

रतलाम

20/Mar/2025

रतलाम जिले में चारा भूसा की पूर्ति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धार 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पशुचारा, घास, भूसा, कड़बी, ज्वार, मक्का के डंठल आदि बगैर अनुमति जिले से बाहर निर्यात करना प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ओद्योगिक फैक्ट्री के बॉयलर आदि में पशुचारा, भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। भूसा चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लाइसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेंगे। इसकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसधारी की रहेगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत व्यक्ति दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

रतलाम

20/Mar/2025

वार्ड क्रमांक 29 स्थित प्रताप नगर एक्सटेंशन के उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल व दिनेश सियाल वाली सड़क के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन महापौर प्रहलाद पटेल ने मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, महापौर परिषद सदस्य, पार्षद, क्षेत्रिय पार्षद परमानन्द योगी व क्षेत्रिय नागरिकों के साथ विधिवत् पूजा-अर्चना कर किया।

इस अवसर पर महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वार्ड क्रमांक 29 स्थित प्रताप नगर एक्सटेंशन के उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल का 12 लाख व दिनेश सियाल वाली सड़क का डामरीकरण 7 लाख की लागत से किया जायेगा। उन्होने कहा कि नगर तथा नागरिकों के हित में निगम परिषद तो अपना कार्य कर ही रही है नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे रतलाम नगर को स्वच्छ-सुन्दर बनाने हेतु अपने घर व दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्त्रोत पर ही पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालें।

भूमि पूजन के अवसर पर महापौर परिषद सदस्य पप्पू पुरोहित, धर्मेन्द्र व्यास, विशाल शर्मा, मनोहरलाल राजू सोनी, पार्षद शक्ति सिंह राठौर, करण कैथवास, पार्षद प्रतिनिधि राजेन्द्र चौहान, गौरव त्रिपाठी, विजयसिंह चौहान, वार्ड संयोजक राधेश्याम मारू के अलावा बलराम शर्मा, गोलू छाबड़ा, सुरेन्द्र जैन, विपिन सोनी सहित क्षेत्रिय नागरिक विशेषकर मातृ शक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थीं।

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