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अवैध रूप से होटल के रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब पिलाने वाले होटल मैनेजर के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड पुलिस की कार्रवाई होटल युवराज के रेस्टोरेंट से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब, बीयर एवं देशी शराब जब्त आरोपी मैनेजर गिरफ्तार -खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही, 100 किलो मावा जब्त महावीर मावा भंडार से दो तथा राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन से कलाकंद एवं सेव नमकीन के नमूने लिए

रतलाम,

रतलाम पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से झुंड बनाकर खड़े रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों तथा होटल, लॉज एवं अन्य संवेदनशील स्थानों की लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम शहर राकेश कुमार पंद्रो के नेतृत्व में थाना स्टेशन रोड पुलिस एवं लाइन से उपलब्ध बल द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं होटल-लॉज की चेकिंग की गई। होटल युवराज में अवैध रूप से शराब पिलाना पाया गया चेकिंग के दौरान बस स्टैंड स्थित होटल युवराज की जांच की गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट की चेकिंग के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट मैनेजर द्वारा ग्राहकों से रुपये लेकर उन्हें रेस्टोरेंट में बैठाकर अवैध रूप से शराब का सेवन कराया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा रेस्टोरेंट के काउंटर एवं आसपास के स्थानों की विधिवत तलाशी लेने पर काउंटर के नीचे से—09 अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की आधी भरी हुई बोतलें, 03 बीयर, 07 देशी शराब के क्वार्टर कुल शराब सामग्री बरामद कर विधिवत जब्त की गई।

अवैध रूप से ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाने के संबंध में होटल मैनेजर योगेंद्र सिंह सिसोदिया पिता मोहन सिंह सिसोदिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी बेरछा, थाना बिलपांक, जिला रतलाम के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड रतलाम पर अपराध क्रमांक 634/2026, धारा 36(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में होटल के संचालन एवं होटल मालिक की भूमिका के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा अग्रिम विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस की अपील–रतलाम पुलिस द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से शराब परोसने अथवा पिलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना वैधानिक अनुमति शराब का विक्रय, परोसना अथवा ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रतलाम,

खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए जावरा में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने बताया कि महावीर मावा भंडार, खाचरौद नाका जावरा का निरीक्षण किया गया। मौके पर मावा में मिलावट की शंका के आधार पर मावा के दो नमूने जांच हेतु लिए गए तथा 100 किलोग्राम मावा, जिसकी अनुमानित कीमत 26 हजार रुपए है, जप्त किया गया। इसी प्रकार राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, कोठी बाजार जावरा से प्रोपराइटर श्री भवानी सिंह पिता गोवर्धन सिंह राजपुरोहित से कलाकंद एवं सेव नमकीन के नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लिए गए। प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करने तथा प्रतिष्ठान में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए कुल चार खाद्य नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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