रतलाम
24/Mar/2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा विधानसभावा उड़न दस्ता दलों का गठन किया गया है जिनको थाना क्षेत्रवार दायित्व सौपें गए हैं। गठित उड़न दस्ता दल राजनीतिक दलों, प्रत्याशी अथवा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचन को भयभीत करने, डराने, प्रभावित करने, रिश्वत के सभी प्रकारों को रोके जाने तथा निर्वाचकों को प्रलोभित करने, अभित्रस्त करने या निशुल्क भोजन अथवा नगदी, उपहार, मद्यपान के वितरण, धन शक्ति तथा बाहुबली के प्रयोग को रोकने के लिए और सामग्री का परिवहन, अवैध हथियारों, गोला बारूद, समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही आदि कार्य पर निगरानी करने के लिए तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों शिकायतों पर तत्काल जांच एवं कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं। गठित किए गए उडन दस्ता दल निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिदिन नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करेंगे। उड़न दस्ता दलों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की वीडियोग्राफी करेंगे। दल की कार्रवाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। दल द्वारा वीडियोग्राफी के दौरान दिनांक, स्थान, समय, टीम के सदस्यों को रिकॉर्डिंग करते हुए मूल सीडी, डीवीडी संबंधित रिटर्निंग या सहायक रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी, उड़न दस्ता दल आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायतों पर काम करेंगे। निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजन और बड़ी मात्रा में नगदी, अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, शराब, समाजविरोधी तत्वों की आवाजाही, निर्वाचकों को भयभीत करने, धमकी देने आदि की सभी शिकायतों पर ध्यान देंगे। उक्त उड़न दस्ता दल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों द्वारा प्राधिकृत या वहन किए गए निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर काम करेंगे और वीडियो निगरानी दल की मदद से वीडियोग्राफी करेंगे। सभी मुख्य रैलियां, सार्वजनिक बैठकों या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा पश्चात राजनीतिक दलों द्वारा अन्य मुख्य व्यय के मामलों में काम करेंगे।
रतलाम
24/Mar/2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 का अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा जिले में पुलिस थाना क्षेत्रवार स्थाई निगरानी दलों का गठन किया गया है जो 24 घंटे कार्य करेंगे। गठित किए गए स्थाई निगरानी दल अपने कार्य की वीडियोग्राफी करेंगे, कार्रवाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बगैर कोई भी जांच नहीं की जाएगी। दल आदर्श आचरण संहिता तथा उसके उ्ल्लंघन से संबंधित शिकायत पर काम करेंगे। जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी उसके अभिकर्ता अथवा दल कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रुपए से अधिक की राशि पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या 10 हजार रुपए से अधिक की राशि ड्रग्स, मद्य, अस्त्र-शस्त्र या उपहार सामग्री जिसका प्रयोग संभवतः निर्वाचकों को प्रलोभित करने के लिए किया जाना है वाहन में पाई जाती है तो उसे तत्काल जब्त करेंगे जांच तथा जब्ती के पूरे घटनाक्रम की वीडियो टीम द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी जो वीडियो सीडी की एक कॉपी रिटर्निंग या सहायक रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।