रतलाम,
18/Mar/2024,
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत रतलाम जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07412 270487 है। इसके प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा सोहनसिंह ठाकुर का मोबाइल नंबर 94248 09171 तथा 94793 17121 है। कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा, इस पर दल प्रभारी सहायक मानचित्रकार अमित गीते तथा श्री महिपाल गणावा के साथ सहयोगी कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम पर दूरभाष से शिकायत तथा सूचना को सुना जाएगा और रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। शिकायत तथा सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।
रतलाम,
18/Mar/2024,
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 40 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो भी कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किया जावे आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र दो चिलम के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति के लिए अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है, इनमें अपर जिला दंडाधिकारी का क्षेत्र संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।
रतलाम,
18/Mar/2024,
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी सामान्य, जनसामान्य रूप में या कोई भी राजनीतिक दल, उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनीतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा, ना ही उक्त आशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय संपत्ति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थान के वृक्ष, रोड, डिवाइडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे, स्थानीय निकायों द्वारा सौंदर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडा, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि ना तो प्रदर्शित किए जाएंगे और ना ही लगाए जाएंगे। शासकीय सड़क मार्ग आदि को आरपार क्रॉस करती या शासकीय सड़क के समानांतर झंडिया, लाइट की सीरीज, चांदनी आदि नहीं लगाई जाएगी।
निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि, भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्प्ले या प्रदर्शित नहीं की जावेगी। यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं विकृति हटाने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिकारियों का लोक संपत्ति सुरक्षा दल गठित किया गया है जिनके अंतर्गत नगर पालिका निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा तथा जिले के समस्त नगर परिषद क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी, संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहेंगे। इसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण रहेंगे। इसके अलावा जनपद पंचायतो के लिए संबंधी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। इसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है।
रतलाम,
18/Mar/2024,
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा रतलाम जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा), 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा तथा 223 आलोट (अजा) की निर्धारित सीमाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपैड तथा अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दंडाधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। इसी प्रकार अपने-अपने अनुभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय दंडाअधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।