रतलाम
27/May/2025,
आज सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर बाथम ने सिविल सर्जन को जन्म-मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था सुचारू करने के लिए निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए जितने भी हितग्राही आये, उनका काम समय पर हो, कोई भी बिना काम हुए नहीं लौटे, जब तक कि कोई तकनीकी कमी ना हो। बैठक में समयावधि पत्रों, सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा की गई एवं आवष्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में कलेक्टर बाथम ने सीएमएचओ को सी एम हेल्पलाइन की शिकायतो पर विशेष ध्यान देकर हल करवाने, शिकायत का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर समाधानकारी जवाब पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। आपूर्ति अधिकारी, पी एच ई, सीईओ जनपद की सी एम हेल्पलाईन में ग्रेडिंग कम होने पर संबंधित अधिकारियों को विशेष प्रयास कर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि मजदूरों से संबंधित जितने भी केस चल रहे हैं उनकी जानकारी दे, प्रकरण किस धारा के तहत दर्ज किए गए है, स्पष्ट उल्लेख करते हुए आज ही ए डी एम को प्रस्तुत करे। भारत सरकार के पोर्टल पर निर्देशानुसार जानकारी अपडेट करने के लिए डी आई ओ एनआईसी को निर्देशित किया। खुदाई कर काम करने वाले विभागों जिनमें एमपीईबी, ई ई, पीडबल्यूडी, पी. एच ई, आर ई एस, पी एम सडक और निर्माण काम करने वाले विभागो के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले कॉल बिफोर यू डिग( ब्ंसस ठमवितम न् क्पह) एप पर लॉगिन करने के लिए निर्देश दिये। एप के संचालन के लिए नोडल विभाग ईई पी डब्ल्यू डी को संबंधित विभागों एवं निर्माण कार्य से संबंधित ठेकेदारों की बैठक लेकर सभी को निर्देशो से अवगत करवाने के लिए निर्देशित किया। सभी विभाग प्रमुखों को ई आफिस संचालित करने के लिए निर्देश दिए। बैठक मेंं अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
रतलाम
27/May/2025,
शासकीय आईटीआई बाजना प्राचार्य ने बताया कि आईटीआई बाजना में इच्छुक युवक/युवतियों के लिए नवीन व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नवीन व्यवसाय सोलर टेक्निशियन (सौर उर्जा तकनीशियन) 01 वर्षीय, मैकेनिक डीजल 01 वर्षीय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। इन नवीन व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रिशियन 02 वर्षीय, कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 01 वर्षीय तथा आठवी पास युवक/युवतियों सिलाई तकनिकी 01 वर्षीय व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त कर सकतें है। प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग 31 मई 2025 होगी।
रतलाम
27/May/2025,
आज सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्ष्ता में संपन्न हुई। बैठक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन अंतर्गत ई आर पी एन्ट्री एवं ई पैक्स कार्य,ऋण वसूली, सावधि ऋण वितरण, रासायनिक उर्वरक अग्रिम भण्डारण एवं वितरण की सहकारी समिति वार समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव, उपायुक्त सहकारिता आलोक जैन सहित सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री बाथम ने उपायुक्त सहकारिता जैन को निर्देश दिए कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन अंतर्गत ई आर पी एन्ट्री एवं ई पैक्स कार्य,ऋण वसूली, सावधि ऋण वितरण का लक्ष्य 31 मई तक पूर्ण करें, प्रत्येक सहकारी समिति से एक्सेल सीट में एन्ट्री की अपडेट प्रतिदिन करवाए। आगामी 31 मई तक काम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार संबंधित प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक पर जुर्माने की कार्यवाही की जाए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सावधि ऋण वितरण प्रति सोसायटी 3 प्रकरण का लक्ष्य 31 मई तक के लिए है, लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। ऋण वसूली की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए की ऋण वसूली गत वर्ष की अपेक्षा वसूली कम नहीं रहना चाहिए।
बैठक में रासायनिक उर्वरक भण्डारण एवं विरतण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर बाथम ने निर्देश दिए कि डी ए पी उर्वरक के विकल्प के रूप में उपलब्ध उर्वरको के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित करें। किसानों को समझाईश दे कि विकल्प के रूप में उपलब्ध खाद ज्यादा अच्छी है। उर्वरक भण्डारण के लिए जो लक्ष्य मिले हैं, सभी सोसायटी मे लक्ष्य अनुसार भण्डारण कर ले ,जगह कम है तो किराये से भवन ले सकते हैं, किराये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। पी डी एस से राशन लेने वाले सभी हितग्राहियो की शत प्रतिशत ई केवायसी करें। मृत हुए हितग्राहियो एवं विवाह के बाद अन्यत्र गये एवं अन्य कारणों से पलायन कर गये हितग्राहियो के नाम हटा दे। पी डी एस से राशन लेने वाले हितग्राहियों को बताए कि सभी सदस्यों की ई केवायसी अनिवार्य है। ई केवायसी नहीं होने की स्थिति में अगले माह से राशन नहीं मिलेगा। षासन के निर्देषानुसार हितग्राहियों को तीन माह का राशन एक साथ वितरण करना सुनिष्चित करें।
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