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सैलाना न्यायालय मे चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 4 लाख 37 हजार रुपए के भुगतान का किया आदेश

सैलाना न्यायालय मे चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 4 लाख 37 हजार रुपए के भुगतान का किया आदेश

रतलाम

8/May/2024

रतलाम ब्यूरो चीफ कृष्णकांत मालवीय

रतलाम जिले के सैलाना न्यायालय में चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास व चार लाख 37 हजार रुपए की राशी दिए जाने का आदेश किया गया है। आपको बतादे कि भावेश पिता रामेश्वर पाटीदार निवासी बोदिना के द्वारा रतनलाल पिता रणछोड़ वेरिया निवासी सैलाना से लगभग 3 लाख 50 हजार रुपए की राशी उधार प्राप्त करके चेक दिया गया था। जो कि राशि प्राप्त न होकर पर चेक बाउंस हो चुका था। किन्तु आरोपी द्वारा फरियादी को उधार राशी की रकम समय पर नहीं चुकाने पर फरियादी रतनलाल के द्वारा सैलाना न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमें भावेश पाटीदार को न्यायालय के द्वारा दोषी पाते हुए। आरोपी को चेक बाउंस में एक वर्ष का कारावास एवं 4 लाख 37 हजार रुपए प्रतिकर कि राशि दिये जाने का आदेश किया गया है। इसी के साथ ही फरियादी रतनलाल की ओर से पैरवी अभिभाषक ओमप्रकाश रजक द्वारा कि गई है।

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