हत्या की जानकारी छुपाने पर रतलाम पुलिस ने होटल अशोक के संचालक को किया गिरफ्तार
रतलाम
30/May/2024
रतलाम ब्यूरो चीफ कृष्णकांत मालवीय
रतलाम मे बीते 23 मई को मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका हुआ था। जहा मृतिका गीता बाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था। जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। वही होटल संचालक द्वारा हत्या की जानकारी छुपाने पर रतलाम पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है।आपको बतादें की 23 मई को एम्बुलेंस चालक निलेश पिता गुलाब सिंह ने सुचना दी थी कि उसी रात्रि 2 बजे आनंद नाम के व्यक्ति को डेड बॉडी के लिये एम्बुलेंस की आवश्यकता है। जिसकी पत्नी गीताबाई की मृत्यु हो गई थी। जो मृतिका गीता बाई की बॉडी को यहाँ वहाँ घुमाता रहा और सालाखोड़ी के पास मृतिका की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ही छोड़कर भाग गया था। वही सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम में मर्ग क्रं.- 36/24 धारा- 174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था घटना की संदिग्धता के दृष्टिगत रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे के नेतृत्व में घटना की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका था। जहा मृतिका गीता बाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने से थाना स्टेशन रोड़ पर अपराध क्रं.-737/24 धारा- 302, 201 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी जाति वाल्मिकी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया जा चुका है। तो वहीं होटल अशोक के संचालक हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर एवं साक्ष्य का विलोपन जैसे घटना के बाद बिस्तर की चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी। जिसे होटल संचालक द्वारा धोकर छत पर सुखा दी गई एवं होटल में अनियमितता पाए जाने, होटल में नगर पालिका निगम रतलाम में लायसेंस का नवीनीकरण होना नही पाया गया। जो कि आरोपी होटल संचालक की अपराध में भूमिका को दर्शाता है। होटल संचालक का कृत्य धारा-201 भादिव का अपराध होना पाया गया इसलिए आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय द्वारा जिला जेल रतलाम में भेजा गया है।