जेजेपुर (छ, ग,)
20/Nov/2022,
रवि कुमार खटर्जी ब्लाक रिपोर्टर,
मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि साहू लाज हसौद में लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू के द्वारा अपने-अपने लॉज में कुछ लड़के लड़कियों को अवैध तरीके से रूम उपलब्ध करा रहा है सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय एम0 आर 0 अहिरे (भा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया गायत्री सिंह (रा. पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)चंद्रपुर /डभरा बी एस खुटिया को अवगत कराया गया उनके द्वारा सूचना तस्दीक कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में गवाहों को साथ-साथ लेकर साहू लाज हसौद पहुंचे लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू की उपस्थिति में लॉज को चेक कराने पर दोनों लाजो में 1 सुनील दास मानिकपुरी पिता निर्मल दास उम्र 21 साल साकीन गेरवानी थाना भटगांव 2 राजेंद्र साहू पिता लच्छीराम साहू उम्र 19 साल साकीन लवन थाना लवन 3 राजेश कर्ष पिता अवध राम कर्ष उम्र 25 साल साकिन कनकपुर थाना बम्हनीडिह 4 लालकृष्ण जाटवर पिता परसराम उम्र 42 साल सा0 पिपरदुला थाना सरसिवा 5 अनिल आदित्य पिता चंदराम आदित्य उम्र 26 साल साकीन शिवरीनारायण थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा मिले तथा उनके साथ 05 लड़कियां भी उपस्थित मिले जिन्हें वहां उपस्थित होने का कारण पूछने पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए सही कारण नहीं बताए एवं लाज़ संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू तथा उक्त पांचों लड़को के द्वारा पुलिस के साथ आए गवाह को पुलिस को अपने साथ लाए हो बोल कर उनको उग्र होकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने हेतु उतारू हो गए तब लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू तथा सुनील दास मानिकपुरी राजेंद्र साहू राजेश कर्ष लालकृष्ण जाटवर अनिल आदित्य को संज्ञेय अपराध का घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु थाना हसौद पुलिस के द्वारा धारा 151 जा 0 फौ 0 के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा उक्त मामले की कार्यवाही में उप, निरीक्षक नवीन पटेल सउनि लखपति प्रधान आर 0 अरुण चंद्रा, जयपाल कवर मिरीश साहू बृजमोहन नेताम सहदेव यादव का विशेष योगदान रहा हैं
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